आदि रजिस्टरों, रिटर्न, के रखने और निरीक्षण की जगह
पंजिका, विवरणियों आदि के रख-रखाव एवं निरीक्षण का स्थान
94.(1) धारा 88 के अंतर्गत कंपनी द्वारा रखे जाने और अनुरक्षित किए जाने वाले रजिस्टर तथा धारा 92 के अंतर्गत दाखिल वार्षिक विवरणी की प्रतियां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखी जाएंगी:
बशर्ते कि ऐसे रजिस्टर या विवरणी की प्रतियां भारत में किसी अन्य स्थान पर भी रखी जा सकेंगी, जहां सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज कुल सदस्यों की संख्या के दसवें भाग से अधिक सदस्य निवास करते हों, यदि कंपनी की साधारण बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित हो [ *** ] :
आगे प्रदान किया गया कि वह अवधि जिसके लिए पंजिका, विवरणी और अभिलेख रखे जाने अपेक्षित हैं, वह निर्धारित की जाएगी।
(2) पंजिका और उनके सूचकांक, सिवाय जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंद कर दिए जाते हैं, और सभी विवरणी की प्रतियां किसी भी सदस्य, डिबेंचर धारक, अन्य सुरक्षा धारक या लाभकारी मालिक द्वारा किसी भी शुल्क का भुगतान किए बिना और किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करके, कारोबार के घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी।
(3) ऐसा कोई भी सदस्य, डिबेंचर-धारक, अन्य सुरक्षा धारक या लाभकारी स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति -
| (क) | किसी भी पंजिका, या अनुक्रमणिका या विवरणी से कोई शुल्क दिए बिना उद्धरण ले सकता है; या | |
| (ख) | निर्धारित शुल्क के भुगतान पर ऐसे किसी पंजिका या उसकी प्रविष्टियों या विवरणी की प्रतिलिपि मांग सकता है : |
[प्रदान किया गया कि पंजिका या अनुक्रमणिका या विवरणी की ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण के लिए या इस उपधारा के अधीन उद्धरण या प्रतियां लेने के लिए उपलब्ध नहीं होंगी। ]
(4) यदि इस धारा के अधीन अपेक्षित किसी निरीक्षण या उद्धरण या प्रतिलिपि बनाने से इनकार कर दिया जाता है, तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो चूक करता है, प्रत्येक ऐसे चूक के लिए, प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, जो कि इनकार या चूक जारी रहने के दौरान अधिकतम एक लाख रुपए तक हो सकता है।
(5) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा दस्तावेज का तत्काल निरीक्षण करने का निर्देश भी दे सकती है अथवा निर्देश दे सकती है कि अपेक्षित उद्धरण को उसकी मांग करने वाले व्यक्ति को तुरन्त लेने की अनुमति दी जाएगी।

