आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 91

सदस्यों या डिबेंचर धारकों या अन्य सुरक्षा धारकों के रजिस्टर बंद करने के लिए पावर

धारा

धारा संख्या

91

अध्याय शीर्षक

अध्याय VII - प्रबंधन और प्रशासन

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

सदस्यों या डिबेंचर धारकों या अन्य सुरक्षा धारकों के रजिस्टर बंद करने के लिए पावर

सदस्यों या ऋण-पत्र धारकों या अन्य सुरक्षा धारकों का रजिस्टर बंद करने की शक्ति

सदस्यों या ऋण-पत्र धारकों या अन्य सुरक्षा धारकों का रजिस्टर बंद करने की शक्ति I

91. (1) कोई कंपनी सदस्यों के रजिस्टर या ऋण-पत्र धारकों के रजिस्टर या अन्य सुरक्षा धारकों के रजिस्टर को किसी भी अवधि या अवधियों के लिए बंद कर सकती है, जो प्रत्येक वर्ष कुल मिलाकर पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी समय तीस दिनों से अधिक नहीं होगी, कम से कम सात दिनों की पूर्व सूचना देने के अधीन या ऐसी कम अवधि जो कि सूचीबद्ध कंपनियों या उन कंपनियों के लिए प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, जो अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का इरादा रखती हैं, ऐसे तरीके से जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है I

(2) यदि सदस्यों या ऋण-पत्र धारकों या अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर उपधारा (1) में उपबंधित सूचना दिए बिना या उससे कम सूचना देने के पश्चात या उस उपधारा में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक लगातार या समग्र अवधि के लिए बंद कर दिया जाता है तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूककर्ता है, रजिस्टर को बंद रखने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए की शास्ति का, जो अधिकतम एक लाख रुपए तक हो सकती है, दायी होगा।


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