जब तक आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं कर दी जाती तब तक कटौती का अनुज्ञात न किया जाना
11[जब तक आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं कर दी जाती तब तक कटौती का अनुज्ञात न किया जाना
80कग. जहां किसी निर्धारिती की, 1 अपै्रल, 2006 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की कुल आय की संगणना करने में, धारा 80झक या धारा 80झकख या धारा 80झख या धारा 80झग 12[या धारा 80झघ या धारा 80झड़] के अधीन कोर्इ कटौती अनुज्ञेय है, तो वहां उसे ऐसी कोर्इ कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक कि वह धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसे निर्धारण पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं कर देता है।]
11. वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा 1.4.2006 से अंत:स्थापित।
12. वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा 1.4.2008 से अंत:स्थापित।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

