कुछ परिस्थितियों में वापस खरीदने के लिए निषेध
कुछ परिस्थितियों में बाय-बैक पर प्रतिबंध I
70. (1) कोई भी कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने स्वयं के शेयर या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ नहीं खरीदेगी-
| (क) | अपनी स्वयं की सहायक कंपनियों सहित किसी भी सहायक कंपनी के माध्यम से; | |
| (ख) | किसी निवेश कंपनी या निवेश कंपनियों के समूह के माध्यम से; या | |
| (ग) | यदि कंपनी द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या उसके बाद स्वीकार किए गए जमाओं की वापसी, उन पर ब्याज का भुगतान, डिबेंचर या अधिमान्य शेयरों का मोचन या किसी शेयरधारक को लाभांश का भुगतान, या किसी वित्तीय संस्था या बैंकिंग कंपनी को किसी अवधि ऋण या उस पर देय ब्याज की वापसी में कोई चूक की जाती है: | |
| बशर्ते कि यदि चूक का समाधान कर दिया गया हो तथा चूक समाप्त होने के बाद तीन वर्ष की अवधि बीत गई हो तो पुनर्खरीद पर प्रतिबंध नहीं होगा। |
(2)कोई भी कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने स्वयं के शेयर या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की खरीद नहीं करेगी यदि ऐसी कंपनी ने धारा , , और के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

