शेयर पूंजी के परिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को दिए जाने की सूचना है
शेयर पूंजी में परिवर्तन के लिए पंजीयक को नोटिस दिया जाना
64.(1) जहां-
| (क) | कोई कंपनी धारा 61 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से अपनी शेयर पूंजी में परिवर्तन करती है; | |
| (ख) | धारा 62 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (4) के अधीन सरकार द्वारा किया गया आदेश किसी कंपनी की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि करने वाला प्रभाव रखता है; या | |
| (ग) | कोई कंपनी किसी भी मोचनीय वरीयता शेयरों को मोचन करती है, |
कंपनी ऐसे परिवर्तन या वृद्धि या मोचन, जैसा भी मामला हो, के तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रपत्र में एक नोटिस, परिवर्तित ज्ञापन के साथ दाखिल करेगी।
[(2) जहां कोई कंपनी उप-धारा (1) के प्रावधानों का पालन करने में असफल रहती है, वहां ऐसी कंपनी और प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, [ पांच सौ रुपए ] के जुर्माने का दायी होगा, [ कंपनी की दशा में अधिकतम पांच लाख रुपए और व्यतिक्रमी अधिकारी की दशा में एक लाख रुपए तक के अध्यधीन ]। ]

