आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 61

इसकी शेयर पूंजी को बदलने के लिए सीमित कंपनी की पावर

धारा

धारा संख्या

61

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - शेयर पूंजी और डिबेंचर

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

इसकी शेयर पूंजी को बदलने के लिए सीमित कंपनी की पावर

लिमिटेड कंपनी की अपनी शेयर पूंजी में परिवर्तन करने की शक्ति

लिमिटेड कंपनी की अपनी शेयर पूंजी में परिवर्तन करने की शक्ति I

61. (1) शेयर पूंजी वाली एक सीमित कंपनी, यदि उसके लेखों द्वारा ऐसा अधिकृत किया गया हो, तो अपनी आम बैठक में अपने ज्ञापन को बदल सकती है -

(क)   अपनी अधिकृत शेयर पूंजी में उतनी वृद्धि करना, जितनी वह उचित समझे;
(ख)   अपनी समस्त या किसी शेयर पूंजी को समेकित करना तथा अपने विद्यमान शेयरों से अधिक राशि के शेयरों में विभाजित करना:
  बशर्ते कि कोई भी समेकन और विभाजन जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारकों के मतदान प्रतिशत में परिवर्तन होता है, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे निर्धारित तरीके से किए गए आवेदन पर न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है;
(ग)   अपने सभी या किसी भी पूर्णतः चुकता शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित करना, और उस स्टॉक को किसी भी मूल्यवर्ग के पूर्णतः चुकता शेयरों में पुनः परिवर्तित करना;
(घ)   अपने शेयरों को, या उनमें से किसी को, ज्ञापन द्वारा निर्धारित राशि से कम राशि के शेयरों में उप-विभाजित कर सकेगा, तथापि, इस प्रकार कि उप-विभाजन में प्रत्येक कम किए गए शेयर पर भुगतान की गई राशि और असंदत्त राशि के बीच का अनुपात वही होगा जैसा उस शेयर के मामले में था जिससे कम किया गया शेयर प्राप्त हुआ है;
(ड़)   उन शेयरों को रद्द कर देगा, जो उस निमित्त संकल्प पारित होने की तारीख तक किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिए गए हैं या लेने के लिए सहमत नहीं हुए हैं, तथा इस प्रकार रद्द किए गए शेयरों की राशि से अपनी शेयर पूंजी की राशि कम कर देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन शेयरों का रद्द किया जाना शेयर पूंजी में कमी नहीं माना जाएगा।


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