आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 60

अधिकृत सदस्यता ली और चुकता पूंजी का प्रकाशन

धारा

धारा संख्या

60

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - शेयर पूंजी और डिबेंचर

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

अधिकृत सदस्यता ली और चुकता पूंजी का प्रकाशन

अधिकृत, अभिदत्त और चुकता पूंजी का प्रकाशन

अधिकृत, अभिदत्त और चुकता पूंजी का प्रकाशन I

60. (1) जहां किसी कंपनी के किसी नोटिस, विज्ञापन या अन्य सरकारी प्रकाशन, या किसी कारोबारी पत्र, बिलहेड या पत्र पत्र में कंपनी की अधिकृत पूंजी की रकम का विवरण दिया गया हो, वहां ऐसे नोटिस, विज्ञापन या अन्य सरकारी प्रकाशन, या ऐसे पत्र, बिलहेड या पत्र पत्र में समान रूप से प्रमुख स्थान पर और समान रूप से सुस्पष्ट अक्षरों में उस पूंजी की रकम का विवरण भी दिया जाएगा, जिसका अभिदान किया गया है और जो रकम चुकाई गई है।

(2) यदि उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में कोई चूक की जाती है तो कंपनी दस हजार रुपए का जुर्माना देने के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूककर्ता है, प्रत्येक चूक के लिए पांच हजार रुपए का जुर्माना देने के लिए दायी होगा।


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