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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 55

मुद्दे और तरजीही शेयरों का मोचन

धारा

धारा संख्या

55

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - शेयर पूंजी और डिबेंचर

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

मुद्दे और तरजीही शेयरों का मोचन

अधिमान्य शेयरों का निर्गमन और मोचन

अधिमान्य शेयरों का निर्गमन और मोचन .

55. (1) इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात कोई भी शेयर-सीमित कंपनी ऐसे अधिमान्य शेयर जारी नहीं करेगी जो अमोचनीय हों।

(2) शेयरों द्वारा सीमित कंपनी, यदि उसके लेखों द्वारा ऐसा प्राधिकृत किया गया हो, अधिमानी शेयर जारी कर सकती है, जिन्हें उनके जारी होने की तारीख से बीस वर्ष से अधिक अवधि के भीतर ऐसी शर्तों के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, मोचन किया जा सकता है:

बशर्ते कि कोई कंपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए अधिमान्य शेयर जारी कर सकती है, बशर्ते कि ऐसे अधिमान्य शेयरधारकों के विकल्प पर वार्षिक आधार पर निर्धारित शेयरों के ऐसे प्रतिशत का मोचन किया जाए:

आगे यह भी प्रावधान है कि—

(क)   ऐसे शेयरों का मोचन कंपनी के लाभ से नहीं किया जाएगा, जो अन्यथा लाभांश के लिए उपलब्ध होगा, या ऐसे मोचन के प्रयोजनों के लिए शेयरों के नए निर्गम की आय से नहीं किया जाएगा;
(ख)   ऐसे किसी भी शेयरों को तब तक मोचन नहीं किया जाएगा जब तक कि उनका पूरा भुगतान न कर दिया जाए;
(ग)   जहां ऐसे शेयरों को कंपनी के लाभों में से मोचित करने का प्रस्ताव है, वहां ऐसे लाभों में से मोचित किए जाने वाले शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर राशि एक आरक्षित निधि में अंतरित की जाएगी, जिसे पूंजी मोचन आरक्षित खाता कहा जाएगा और कंपनी की शेयर पूंजी में कटौती से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान, इस धारा में दिए गए प्रावधान के सिवाय, इस प्रकार लागू होंगे मानो पूंजी मोचन आरक्षित खाता कंपनी की चुकता शेयर पूंजी हो; और
(घ)   ( i ) कंपनियों के ऐसे वर्ग के मामले में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और जिसका वित्तीय विवरण ऐसी कंपनियों के वर्ग के लिए निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है, मोचन पर देय प्रीमियम, यदि कोई हो, शेयरों के मोचन से पहले कंपनी के मुनाफे में से प्रदान किया जाएगा:
  यह भी प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उससे पूर्व किसी ऐसी कंपनी द्वारा जारी किए गए किसी अधिमान्य शेयर के मोचन पर देय प्रीमियम, यदि कोई हो, ऐसे शेयरों के मोचन से पूर्व कंपनी के लाभ में से या कंपनी के प्रतिभूति प्रीमियम खाते में से प्रदान किया जाएगा।
  ( i ) उप-खण्ड ( i ) के अंतर्गत न आने वाले किसी मामले में, मोचन पर देय प्रीमियम, यदि कोई हो, ऐसे शेयरों के मोचन से पहले कंपनी के मुनाफे में से या कंपनी के प्रतिभूति प्रीमियम खाते में से प्रदान किया जाएगा।

(3) जहां कोई कंपनी किसी अधिमान्य शेयर को मोचन करने या ऐसे शेयरों पर निर्गम की शर्तों के अनुसार लाभांश, यदि कोई हो, का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है (ऐसे शेयरों को इसके पश्चात् मोचन न किए गए अधिमान्य शेयर कहा जाएगा), वहां वह ऐसे अधिमान्य शेयरों के मूल्य के तीन-चौथाई धारकों की सहमति से और इस संबंध में उसके द्वारा की गई याचिका पर न्यायाधिकरण के अनुमोदन से, मोचन न किए गए अधिमान्य शेयरों के संबंध में देय राशि के बराबर, उस पर लाभांश सहित, अतिरिक्त मोचन योग्य अधिमान्य शेयर जारी कर सकती है और ऐसे अतिरिक्त मोचन योग्य अधिमान्य शेयरों के निर्गम पर, मोचन न किए गए अधिमान्य शेयर मोचन किए गए समझे जाएंगे:

बशर्ते कि न्यायाधिकरण इस उपधारा के अधीन अनुमोदन देते समय ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित अधिमान्य शेयरों के तत्काल मोचन का आदेश देगा, जिन्होंने आगे मोचनीय अधिमान्य शेयरों के निर्गमन के लिए सहमति नहीं दी है।

स्पष्टीकरण।- संदेह को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अंतर्गत आगे मोचनीय अधिमान्य शेयरों का निर्गमन या अधिमान्य शेयरों का मोचन, कंपनी की शेयर पूंजी में वृद्धि या, जैसा भी मामला हो, कमी नहीं माना जाएगा।

(4) पूंजी मोचन आरक्षित खाता, इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी द्वारा कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में जारी किए जाने वाले कंपनी के अनिर्गमित शेयरों का भुगतान करने में लागू किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण -उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, "अवसंरचना परियोजनाओं" शब्द का तात्पर्य अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट अवसंरचना परियोजनाओं से है।


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