आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 54

उपयोग के लिए आवश्यक नहीं रहे स्टांपों के लिए भत्ता।

धारा

धारा संख्या

54

अध्याय शीर्षक

V - कुछ मामलों में टिकटों के लिए भत्ते

अधिनियम

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

वर्ष

उपयोग के लिए आवश्यक नहीं रहे स्टांपों के लिए भत्ता।

उपयोग के लिए आवश्यक नहीं रहे स्टांपों के लिए भत्ता।

 उपयोग के लिए आवश्यक नहीं रहे स्टांपों के लिए भत्ता।

54.जब किसी व्यक्ति के पास ऐसा स्टाम्प या स्टम्प्स हों जो खराब नहीं हुए हैं या इच्छित उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त या बेकार नहीं हो गए हैं, किन्तु जिनके लिए उसका कोई तत्काल उपयोग नहीं है, तो कलेक्टर ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्टाम्प या स्टाम्पों का मूल्य धन के रूप में वापस करेगा, प्रत्येक रुपये या रुपये के भाग के लिए [दस नए पैसे] की कटौती करते हुए, ऐसे व्यक्ति द्वारा स्टाम्प को रद्द करने के लिए सौंपने और कलेक्टर को समाधानप्रद रूप में साबित करने पर;—

(क)   कि ऐसे स्टाम्प या स्टाम्पों को ऐसे व्यक्ति द्वारा उनका उपयोग करने के सदाशयीखरीदा गया था; और
(ख)   उसने उनका पूरा मूल्य चुका दिया है; और 
(ग)   कि वे उस तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर क्रय किए गए थे, जिसको वे इस प्रकार वितरित किए गए थे:

 बशर्ते कि जहां व्यक्ति स्टाम्पों का लाइसेंस प्राप्त विक्रेता है, वहां कलेक्टर, यदि वह ठीक समझे, विक्रेता द्वारा वास्तव में भुगतान की गई राशि का पूर्वोक्त किसी कटौती के बिना प्रतिसंदाय कर सकेगा।


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