आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 49

अधिग्रहण के कुछ मोड के संदर्भ के साथ लागत

धारा

धारा संख्या

49

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1973

अधिग्रहण के कुछ मोड के संदर्भ के साथ लागत

अधिग्रहण के कुछ मोड के संदर्भ के साथ लागत

अधिग्रहण के कुछ मोड के संदर्भ में लागत.

प्र.49. (1) पूंजी परिसंपत्ति निर्धारिती की संपत्ति बन गया कहां

एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कुल या आंशिक विभाजन पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर (मैं);

(Ii) एक उपहार के तहत या होगा;

(Iii) (क) उत्तराधिकार, विरासत या हस्तांतरण, या द्वारा

(ख) एक फर्म, व्यक्तियों या व्यक्तियों के अन्य सहयोग के शरीर, या के विघटन पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर

एक कंपनी के परिसमापन, या पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर (ग)

एक प्रतिसंहरणीय या एक अटल विश्वास, या करने के लिए एक हस्तांतरण के तहत (डी)

(ई) के खंड (चतुर्थ), या खंड (v) या खंड (vi) में संदर्भित किया जाता है के रूप में किसी भी तरह के हस्तांतरण के तहत धारा 47 ,

परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की लागत के मामले के रूप में, पिछले मालिक या निर्धारिती द्वारा किए गए या वहन संपत्ति के किसी भी सुधार की लागत की वृद्धि के रूप में संपत्ति की पिछले मालिक, यह हासिल कर लिया जिसके लिए लागत होना समझा जाएगा हो सकता है.

स्पष्टीकरण: इस उप - धारा में अभिव्यक्ति एक assesee के स्वामित्व वाले किसी भी पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में "संपत्ति के पिछले मालिक" खंड में निर्दिष्ट है कि अन्य की तुलना में अधिग्रहण की एक विधा से यह हासिल कर ली है जो पूंजी परिसंपत्ति के आखिरी पिछले मालिक का मतलब (मैं) या खंड (ख) या खंड (iii) इस उप - धारा की.

(2) जहां पूंजी परिसंपत्ति एक भारतीय कंपनी के खंड (सप्तम) में निर्दिष्ट एक हस्तांतरण के विचार में निर्धारिती की संपत्ति बन गया है जो एक amalgmated कंपनी में एक शेयर या शेयरों की जा रही धारा 47 , परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत को मिलाकर कंपनी में शेयर या शेयरों की उसे अधिग्रहण की लागत से बनने समझा जाएगा.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा संशोधित]

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