आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 47

मताधिकार

धारा

धारा संख्या

47

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - शेयर पूंजी और डिबेंचर

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

मताधिकार

मतदान का अधिकार

मतदान का अधिकार।

47.(1) [ धारा 43 , धारा 50 की उप-धारा (2) और धारा 188 की उप-धारा (1) के प्रावधानों ] के अधीन रहते हुए,—

(क)   शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के प्रत्येक सदस्य और उसमें इक्विटी शेयर पूंजी रखने वाले को कंपनी के समक्ष रखे गए प्रत्येक प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार होगा; और
(ख)   किसी मतदान में उसका मताधिकार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उसके हिस्से के अनुपात में होगा।

(2) शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के प्रत्येक सदस्य और उसमें कोई अधिमान्य शेयर पूंजी रखने वाले को, ऐसी पूंजी के संबंध में, कंपनी के समक्ष रखे गए केवल उन प्रस्तावों पर वोट देने का अधिकार होगा जो सीधे उसके अधिमान्य शेयरों से जुड़े अधिकारों को प्रभावित करते हैं और कंपनी के समापन के लिए या उसकी इक्विटी या अधिमान्य शेयर पूंजी की वापसी या कमी के लिए किसी भी प्रस्ताव और मतदान पर उसका मतदान अधिकार कंपनी की चुकता अधिमान्य शेयर पूंजी में उसके शेयर के अनुपात में होगा:

बशर्ते कि इक्विटी शेयरधारकों के मताधिकार का अनुपात अधिमानी शेयरधारकों के मताधिकार से उसी अनुपात में होगा जैसा कि इक्विटी शेयरों के संबंध में चुकता पूंजी अधिमानी शेयरों के संबंध में चुकता पूंजी से है:

आगे यह भी प्रावधान है कि जहां किसी वर्ग के अधिमान्य शेयरों के संबंध में लाभांश का भुगतान दो वर्ष या उससे अधिक अवधि से नहीं किया गया है, वहां ऐसे वर्ग के अधिमान्य शेयरधारकों को कंपनी के समक्ष रखे गए सभी प्रस्तावों पर मतदान करने का अधिकार होगा।


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