शुल्क दाखिल करने के लिए, आदि
दाखिल करने आदि के लिए शुल्क
403. (1) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत, दाखिल, पंजीकृत या अभिलेखित किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज, या पंजीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत कोई तथ्य या सूचना, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रासंगिक प्रावधान में निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत, दाखिल, पंजीकृत या अभिलेखित की जाएगी:
[बशर्ते कि जहां कोई दस्तावेज, तथ्य या सूचना, जिसे धारा 92 या 137 के अधीन, यथास्थिति, प्रस्तुत, दाखिल, पंजीकृत या अभिलेखित किए जाने की आवश्यकता है, उन धाराओं में उपबंधित अवधि के भीतर, यथास्थिति, प्रस्तुत, दाखिल, पंजीकृत या अभिलेखित नहीं की जाती है, वहां इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य विधिक कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे, यथास्थिति, उन धाराओं में उपबंधित अवधि की समाप्ति के पश्चात्, ऐसी अतिरिक्त फीस का संदाय करने पर, जैसा की निर्धारित की जाए, प्रस्तुत, दाखिल, पंजीकृत या अभिलेखित किया जा सकेगा, जो प्रतिदिन एक सौ रुपए से कम नहीं होगी और विभिन्न वर्गों की कंपनियों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की जा सकेगी:
आगे प्रदान किया गया कि जहां दस्तावेज, तथ्य या सूचना, जैसा भी मामला हो, प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट के अलावा अन्य मामलों में, प्रासंगिक धारा में प्रदान की गई अवधि के भीतर प्रस्तुत, फाइल, पंजीकृत या अभिलेखित नहीं की जाती है, वहां इस अधिनियम के तहत किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई या दायित्व के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, इसे निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर प्रस्तुत, फाइल, पंजीकृत या अभिलेखित किया जा सकता है और विभिन्न श्रेणियों की कंपनियों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए जा सकते हैं:
[यह भी प्रदान किया गया है कि जहां ऐसे दस्तावेज, तथ्य या सूचना को, जैसा कि निर्धारित किया जाए, प्रस्तुत करने, फाइल करने, पंजीकृत करने या अभिलेखित करने में दो या अधिक अवसरों पर चूक होती है, वहां इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य विधिक कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे, यथास्थिति, ऐसे उच्चतर अतिरिक्त शुल्क के, जैसा कि निर्धारित किया जाए, भुगतान करने पर, प्रस्तुत, फाइल, पंजीकृत या अभिलेखित किया जा सकेगा। ] ]
[ (2) जहां कोई कंपनी प्रासंगिक धारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उप-धारा (1) के तहत किसी भी दस्तावेज, तथ्य या जानकारी को प्रस्तुत करने, फाइल करने, पंजीयन करने या अभिलेखित करने में विफल रहती है या कोई चूक करती है, कंपनी और कंपनी के अधिकारी जो चूक करते हैं, फीस और अतिरिक्त फीस के भुगतान के दायित्व के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसी विफलता या चूक के लिए इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई शास्ति या दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। ]

