आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 39

कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों के आबंटन

धारा

धारा संख्या

39

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों के आबंटन

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों के आबंटन

कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों का आबंटन

कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों का आबंटन I

39.(1) किसी कंपनी की जनता को अभिदान के लिए प्रस्तावित किसी प्रतिभूति का आबंटन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि विवरणिका में न्यूनतम राशि के रूप में बताई गई राशि अभिदत्त न कर ली गई हो और बताई गई राशि के लिए आवेदन पर देय राशि का भुगतान कंपनी को न कर दिया गया हो और कंपनी द्वारा चेक या अन्य लिखत द्वारा उसे प्राप्त न कर लिया गया हो।

(2) प्रत्येक प्रतिभूति पर आवेदन पर देय राशि प्रतिभूति की नाममात्र राशि के पांच प्रतिशत से कम नहीं होगी या ऐसा अन्य प्रतिशत या राशि होगी, जिसे प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस संबंध में विनियम बनाकर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3)यदि उल्लिखित न्यूनतम राशि का अभिदान नहीं किया गया है और आवेदन पर देय राशि प्रॉस्पेक्टस जारी होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो उप-धारा (1) के तहत प्राप्त राशि ऐसे समय और तरीके के भीतर वापस कर दी जाएगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है I

(4) जब भी शेयर पूंजी वाली कोई कंपनी प्रतिभूतियों का कोई आबंटन करती है, तो उसे रजिस्ट्रार के पास आबंटन का विवरण ऐसी रीति से दाखिल करना होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है ।

(5) उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन किसी चूक की स्थिति में, कंपनी और उसका अधिकारी, जो चूककर्ता है, प्रत्येक चूक के लिए, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है, एक हजार रुपए या एक लाख रुपए, जो भी कम हो, के जुर्माने का दायी होगा।


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