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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 34

अधिकारी दर्ज द्वारा पंजीकरण से पहले पूछताछ

धारा

धारा संख्या

34

अध्याय शीर्षक

VI - पंजीकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत के संबंध में

अधिनियम

पंजीकरण अधिनियम , 1908

वर्ष

अधिकारी दर्ज द्वारा पंजीकरण से पहले पूछताछ

पंजीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण से पहले पूछताछ

पंजीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण से पहले पूछताछ ।

34. (1) इस भाग में तथा धारा 41, 43, 45, 69, 75, 77, 88 और 89 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन कोई दस्तावेज तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे दस्तावेज को निष्पादित करने वाले व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि, समनुदेशिती या पूर्वोक्त रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता, धारा 23, 24, 25 और 26 के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुज्ञात समय के भीतर पंजीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित न हो जाएं:

 बशर्ते   कि, यदि अत्यावश्यक आवश्यकता या अपरिहार्य दुर्घटना के कारण सभी ऐसे व्यक्ति उपस्थित नहीं होते हैं, तो पंजीयक उन मामलों में जहां उपस्थित होने में देरी चार महीने से अधिक नहीं होती है, निर्देश दे सकता है कि धारा 25 के तहत देय जुर्माने के अतिरिक्त, उचित पंजीकरण शुल्क की राशि के दस गुना से अधिक नहीं के जुर्माने का भुगतान करने पर, दस्तावेज को पंजीकृत किया जा सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत उपस्थिति एक साथ या अलग-अलग समय पर हो सकती है।

(3) पंजीकरण अधिकारी इसके बाद-

(क)   यह जांच करेगा कि क्या ऐसा दस्तावेज उन व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किया गया था या नहीं जिनके द्वारा इसे निष्पादित किया जाना तात्पर्यित है;
(ख)   अपने समक्ष उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की पहचान के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए तथा यह अभिकथन करना चाहिए कि उन्होंने दस्तावेज निष्पादित किया है; तथा
(ग)   किसी व्यक्ति के प्रतिनिधि, समनुदेशिती या अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होने की स्थिति में, वह स्वयं को इस बात के संबंध में संतुष्ट कर लेगा कि ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार उपस्थित होने का अधिकार है।

(4) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन निदेश के लिए कोई आवेदन उप-पंजीयक के पास प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो उसे तुरन्त उस पंजीयक को अग्रेषित करेगा, जिसके वह अधीनस्थ है।

(5) इस धारा की कोई बात डिक्री या आदेश की प्रतियों पर लागू नहीं होती।

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