आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 31

मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर की मरम्मत और बीमा

धारा

धारा संख्या

31

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2015

मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर की मरम्मत और बीमा

मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर की मरम्मत और बीमा

मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर की मरम्मत और बीमा

2931. 30कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की मरम्मत और बीमा की बाबत, निम्नलिखित कटौतियां अनुज्ञात की जाएंगी—

(i)  उनकी चालू मरम्मतों31 की बाबत संदत्त रकम;

(ii) उनके नुकसान या विनाश की जोखिम के विरुद्ध बीमा की बाबत संदत्त कोर्इ प्रीमियम राशि।

28[स्पष्टीकरण.–शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि चालू मरम्मतों के मद्दे संदत्त रकम में, पूंजी व्यय की प्रकृति का कोर्इ व्यय सम्मिलित नहीं होगा।]

 

28.  वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा 1.4.2004 से अंत:स्थापित।

29.  परिपत्र सं. 26-डी(XLVI-22), तारीख 10.10.1966 भी देखिए।

30.  सुसंगत केस लाज़ देखिये।

31.  “चालू मरम्मत” पद के अर्थ के लिए सम्बंधित केस लाज़ देखिये।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित रूप में]

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