आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 302

अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा

धारा

धारा संख्या

302

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973

वर्ष

अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा

अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा।

302. (1) किसी मामले की जांच या विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजन के संचालित किए जाने की अनुज्ञा दे सकता है; किन्तु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसा करने का हकदार न होगा:

परन्तु यदि पुलिस के किसी अधिकारी ने उस अपराध के अन्वेषण में, जिसके बारे में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, भाग लिया है तो अभियोजन का संचालन करने की उसे अनुज्ञा न दी जाएगी।

(2) अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या प्लीडर द्वारा ऐसा कर सकता है।

 

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