अध्याय 12घ या 17ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमा खाते कर संदाय करने में असफलता
9[अध्याय-12घ या 17-ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमा खाते कर संदाय करने में असफलता
276ख. यदि कोर्इ व्यक्ति--
(क) अध्याय 17ख के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उसके द्वारा अपेक्षित स्रोत पर काटे गए कर; या
(ख) उसके द्वारा--
(i) धारा 115ण की उपधारा (2); या
(ii) धारा 194ख के दूसरे परन्तुक,
द्वारा या की अपेक्षानुसार उसके द्वारा संदेय कर केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करने में असफल रहेगा, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किंतु सात वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।]
9. वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा 1.6.1997 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व, धारा 276ख वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा 1.4.1968 से अंत:स्थापित की गर्इ थी और बाद में कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.10.1975 से प्रतिस्थापित की गर्इ और कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1986 द्वारा 10.9.1986 से संशोधित की गर्इ और फिर प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से प्रतिस्थापित की गर्इ थी और यह इस प्रकार थी :
"276ख. स्रोत पर काटा गया कर देने में असफलता--यदि कोर्इ व्यक्ति, अध्याय 17ख के उपबंधों के द्वारा या के अनुसार अपेक्षित स्रोत पर काटा गया कर केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय नहीं करता है, तो वह कठोर कारावास से जो तीन मास से कम नहीं होगा किंतु सात वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।"
[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

