आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 274

प्रक्रिया

धारा

धारा संख्या

274

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXI - शास्तियां दंड

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2021

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

274. (1) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोर्इ आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक निर्धारिती की सुनवार्इ न हो जाए या उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(2) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोर्इ आदेश–

(क) जहां शास्ति दस हजार रुपए से अधिक है, वहां आय-कर अधिकारी द्वारा,

(ख) जहां शास्ति बीस हजार रुपए से अधिक है, वहां सहायक आयुक्त या उपायुक्त द्वारा,

संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

43ख[(2क) केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लार्इ जा सके—

(क) तकनीकी रूप से साध्य की सीमा तक 43खक[आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती या कोर्इ अन्य व्यक्ति] के बीच अंतरापृष्ठ को समाप्त करके;

(ख) पैमाने की अर्थ-व्यवस्थाओं और कार्यात्मक विशिष्टता के माध्यम से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके;

(ग) परिवर्तनशील अधिकारिता सहित शास्ति अधिरोपित करने के लिए तंत्र आरंभ करके जिसमें एक या अधिक आय-कर प्राधिकारियों द्वारा शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

(2ख) केन्द्रीय सरकार उपधारा (2क) के अधीन बनार्इ गर्इ स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि शास्ति अधिरोपित करने से संबंधित इस अधिनियम का अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधी कोर्इ भी उपबंध लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परंतु कोर्इ भी निदेश 31 मार्च, 2022 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा।

(2ग) उपधारा (2क) और उपधारा (2ख) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।]

(3) आय-कर प्राधिकारी इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश किए जाने पर उसकी एक प्रति तत्काल निर्धारण अधिकारी को भेजेगा, जब तक कि वह स्वयं निर्धारण अधिकारी न हो।

 

43ख. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1.4.2020 से अंत:स्थापित।

43खक. कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.4.2020 से "निर्धारण अधिकारी और कार्यवहियों के दौरान निर्धारिती" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

 

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

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