आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 251

अपीलीय सहायक आयुक्त की शक्तियां

धारा

धारा संख्या

251

अध्याय शीर्षक

अध्याय XX - अपील और संशोधन

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1962

अपीलीय सहायक आयुक्त की शक्तियां

अपीलीय सहायक आयुक्त की शक्तियां

अपीलीय सहायक आयुक्त की शक्तियां

251. (1) एक अपील के निपटान में, अपीलीय सहायक आयुक्त निम्नलिखित शक्तियों होगा

(क) मूल्यांकन के एक आदेश के खिलाफ अपील में उन्होंने इस बात की पुष्टि को कम करने, बढ़ाने या आकलन रद्द हो सकता है; या वह एक तरफ मूल्यांकन तय करने और आवश्यक हो सकता है के रूप में अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा और इस तरह आगे की जांच करने के बाद दिए गए निर्देशों के अनुसार एक ताजा आकलन करने के लिए वापस आयकर अधिकारी को मामले का उल्लेख कर सकते हैं और आयकर अधिकारी इस के बाद इस तरह के ताजा आकलन करने के लिए आगे बढ़ना है और जहां आवश्यक हो, इस तरह के ताजा मूल्यांकन के आधार पर देय कर की राशि का निर्धारण करेगा;

(ख) एक दंड अधिरोपित करने के लिए एक आदेश के खिलाफ अपील में उन्होंने इस बात की पुष्टि या रद्द ऐसे आदेश या बढ़ाने के लिए या दंड को कम करने के रूप में या तो इसलिए यह भिन्न हो सकते हैं;

वह ठीक समझे, (ग) किसी भी अन्य मामले में, वह अपील में इस तरह के आदेश पारित कर सकते हैं.

(2) अपीलीय सहायक आयुक्त एक आकलन या एक दंड बढ़ाने या अपीलार्थी ऐसी वृद्धि या कमी के खिलाफ कारण दिखाने का एक उचित अवसर मिला है जब तक कि धन की वापसी की मात्रा को कम नहीं करेगा.

स्पष्टीकरण -. एक अपील के निपटान में, अपीलीय सहायक आयुक्त पर विचार और है कि इस तरह की बात अपीलार्थी द्वारा अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष नहीं उठाया गया था बावजूद आदेश के खिलाफ अपील की जिसमें कार्यवाही से उत्पन्न किसी भी बात, पारित किया गया था फैसला कर सकते हैं.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1962 द्वारा संशोधित]

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