कटौती करने की या संदाय करने में असफल रहने के परिणाम
घटा या भुगतान करने के लिए विफलता का परिणाम हैं.
201 (1) किसी भी ऐसे व्यक्ति और मामलों में में करने के लिए भेजा, तो खंड 194 , प्रिंसिपल अधिकारी और वह प्रिंसिपल अधिकारी घटा या घटाने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आवश्यकता के रूप में कर का भुगतान करने में विफल रहता है के बाद, वह नहीं करता है, जो की कंपनी या यह, वह या यह अपने ऊपर लेना हो सकता है जो किसी भी अन्य परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, टैक्स के संबंध में डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती होना समझा जाएगा:
कोई जुर्माना के तहत आरोप लगाया जाएगीः अनुभाग 221 आयकर अधिकारी मामले के रूप में ऐसे व्यक्ति या प्रिंसिपल अधिकारी या कंपनी हो सकती संतुष्ट है कि जब तक इस तरह के व्यक्ति, प्रिंसिपल अधिकारी या कंपनी से, और पर्याप्त कारणों के बिना घटा करने में विफल रहा है और कर का भुगतान.
(1 ए) के उप - धारा के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना (1) के रूप में किसी भी ऐसे व्यक्ति, प्रिंसिपल अधिकारी या कंपनी है कि उपधारा में निर्दिष्ट है अगर घटा नहीं है या द्वारा या के तहत आवश्यक रूप घटाने के बाद कर का भुगतान करने में विफल रहता है इस अधिनियम, वह या इसे इस तरह कर इस तरह के टैक्स वास्तव में भुगतान किया जाता है जिस तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष नौ प्रतिशत पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए वह उत्तरदायी होगा.
यह काटने के बाद कर पूर्वोक्त रूप में भुगतान नहीं किया गया है (2), एक साथ साधारण ब्याज की राशि के साथ कर की राशि उप - धारा (1 ए) में निर्दिष्ट व्यक्ति की सभी परिसंपत्तियों पर एक प्रभारी होंगे , या कंपनी, जैसा भी मामला हो, उपधारा में निर्दिष्ट (1)
[वित्त द्वारा संशोधित (नं. 2) अधिनियम, 1971 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970]

