आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 196ख

यूनिटों से आय

धारा

धारा संख्या

196ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2024 (सं.1)

यूनिटों से आय

यूनिटों से आय

यूनिटों से आय

196ख. जहां धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों की बाबत या ऐसे यूनिटों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में कोर्इ आय किसी अपतट निधि में संदेय है, वहां ऐसा संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में, ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य रीति से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पहले हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप में]

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