आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 196

प्रबंध निदेशक के पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति

धारा

धारा संख्या

196

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

प्रबंध निदेशक के पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति

प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति

अध्याय XIII

प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति .

196.(1) कोई भी कंपनी एक ही समय में एक प्रबंध निदेशक और एक प्रबंधक को नियुक्त या नि‍योजि‍त नहीं करेगी।

(2) कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को एक बार में पांच साल से अधिक की अवधि के लिए अपने प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक के रूप में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं करेगीः

बशर्ते कि कोई पुनर्नियुक्ति उसके कार्यकाल की समाप्ति से एक वर्ष पूर्व से पहले नहीं की जाएगी।

(3) कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक के रूप में नियुक्त या जारी नहीं रखेगी जो -

(क)   21 वर्ष से कम आयु का है या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हैः
  बशर्ते कि सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके किसी व्यक्ति की नियुक्ति विशेष प्रस्ताव पारित करके की जा सकेगी, जिस स्थिति में ऐसे प्रस्ताव के लिए नोटिस के साथ संलग्न स्पष्टीकरण कथन में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति का औचित्य दर्शाया जाएगा:
  [आगे यह भी प्रावधान है कि जहां ऐसा कोई विशेष संकल्प पारित नहीं होता है, किन्तु प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मत, प्रस्ताव के विरुद्ध डाले गए मतों, यदि कोई हों, से अधिक होते हैं और केन्द्रीय सरकार, बोर्ड द्वारा किए गए आवेदन पर, संतुष्ट हो जाती है कि ऐसी नियुक्ति कंपनी के लिए सर्वाधिक लाभकारी है, वहां सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी; ]
(ख)   वह अनुन्मोचित दिवालिया है या किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है;
(ग)   उसने किसी भी समय अपने लेनदारों को भुगतान निलंबित कर दिया है या उनके साथ समझौता कर लिया है; या
(घ)   किसी भी समय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है और छह महीने से अधिक की अवधि के लिए सजा सुनाई गई है।

(4) धारा 197 और अनुसूची V के प्रावधानों के अधीन, एक प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक नियुक्त किया जाएगा और ऐसी नियुक्ति और देय पारिश्रमिक की शर्तों और नियमों को निदेशक मंडल द्वारा एक बैठक में अनुमोदित किया जाएगा, जो कंपनी की अगली आम बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा और केंद्र सरकार द्वारा उस स्थिति में अनुमोदन किया जाएगा जब ऐसी नियुक्ति [ उस अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट ] शर्तों से भिन्न हो:

बशर्ते कि ऐसी नियुक्ति पर विचार करने के लिए बोर्ड या आम बैठक बुलाने की सूचना में ऐसी नियुक्ति की शर्तें और नियम, देय पारिश्रमिक और ऐसी नियुक्तियों में निदेशक या निदेशकों के हित सहित अन्य मामले, यदि कोई हों, शामिल होंगे:

आगे यह भी प्रावधान है कि निर्धारित प्रपत्र में विवरणी पंजीयक के पास ऐसी नियुक्ति के साठ दिन के भीतर दाखिल की जाएगी।

(5) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जहां किसी प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति को कंपनी द्वारा आम बैठक में अनुमोदित नहीं किया जाता है, वहां ऐसे अनुमोदन से पूर्व उसके द्वारा किया गया कोई कार्य अवैध नहीं माना जाएगा।


© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट