आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 194झक

कृषि भूमि से भिन्न कतिपय स्थावर संपत्ति के अंतरण पर संदाय

धारा

धारा संख्या

194झक

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2024 (सं.1)

कृषि भूमि से भिन्न कतिपय स्थावर संपत्ति के अंतरण पर संदाय

कृषि भूमि से भिन्न कतिपय स्थावर संपत्ति के अंतरण पर संदाय

कृषि भूमि से भिन्न कतिपय स्थावर संपत्ति के अंतरण पर संदाय

194झक. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो कोई अंतरिती है और जो किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अंतरण के लिए प्रतिफल के रूप में किसी राशि का निवासी अंतरक को (धारा 194ठक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न) संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि अंतरक के खाते में जमा कराते समय या ऐसी राशि का नकद में या कोई चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य रीति में, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संदाय करते समय,  91कक[ऐसी राशि के एक प्रतिशत या ऐसी संपत्ति के स्टाम्प शुल्क, इनमें से जो भी उच्चतर हो] के बराबर रकम की, उस पर आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती वहां नहीं की जाएगी जहां किसी 92क[स्थावर संपत्ति और ऐसी संपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य या दोनों] के अंतरण के लिए प्रतिफल पचास लाख रुपए से कम है।

(3) धारा 203क के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिससे इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कृषि भूमि" से भारत में ऐसी कृषि भूमि अभिप्रेत है जो धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (iii) की मद (क) और मद (ख) में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में स्थित भूमि न हो;

92ज[(कक) "किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिये प्रतिफल" में क्लब की सदस्यता फीस, कार पार्किंग फीस, विद्युत या जल सुविधा फीस, रखरखाव फीस, अग्रिम फीस की प्रकृति के सभी प्रभार या समान प्रकृति के कोई ऐसे अन्य प्रभार, जो स्थावर संपत्ति के अंतरण के अनुषंगी है, सम्मिलित होंगे;]

(ख) "स्थावर संपत्ति" से कोई भूमि (कृषि भूमि से भिन्न) या कोई भवन या किसी भवन का भाग अभिप्रेत है।

92जक[(ग) “स्टाम्प शुल्क मूल्य” का वही अर्थ होगा, जो धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण के खंड (च) में उसका है।]

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप में]

फ़ुटनोट