सिक्युरिटियों पर ब्याज
सिक्युरिटियों पर ब्याज
193. सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति करेगा, भुगतान घटा आयकर और देय ब्याज की राशि पर बल में दरों पर सुपर टैक्स के समय में.
सिक्युरिटियों पर ब्याज
धारा संख्या
193
अध्याय शीर्षक
अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली
अधिनियम
आय-कर अधिनियम, 1961
वर्ष
1961
सिक्युरिटियों पर ब्याज
193. सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति करेगा, भुगतान घटा आयकर और देय ब्याज की राशि पर बल में दरों पर सुपर टैक्स के समय में.