आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 190

प्रबंध या पूरे समय निर्देशकों के साथ रोजगार के अनुबंध

धारा

धारा संख्या

190

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

प्रबंध या पूरे समय निर्देशकों के साथ रोजगार के अनुबंध

प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशकों के साथ रोजगार का अनुबंध

प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशकों के साथ रोजगार का अनुबंध I

190.(1) प्रत्येक कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित रखेगी,—

(क)   जहां प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के साथ सेवा का अनुबंध लिखित रूप में है, अनुबंध की एक प्रति; या
(ख)   जहां ऐसा अनुबंध लिखित रूप में नहीं है, वहां उसकी शर्तों को निर्धारित करने वाला एक लिखित ज्ञापन।

(2) उपधारा (1) के अधीन रखी गई संविदा या ज्ञापन की प्रतियां कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा बिना शुल्क का भुगतान किए निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी।

(3) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाती है तो कंपनी पच्चीस हजार रुपए के जुर्माने के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूककर्ता है, प्रत्येक चूक के लिए पांच हजार रुपए के जुर्माने के लिए दायी होगा।

(4) इस धारा के प्रावधान किसी निजी कंपनी पर लागू नहीं होंगे।


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