आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 176

की गई कार्रवाई रद्द करने के लिए नहीं निदेशकों की नियुक्ति में दोष

धारा

धारा संख्या

176

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

की गई कार्रवाई रद्द करने के लिए नहीं निदेशकों की नियुक्ति में दोष

निदेशकों की नियुक्ति में त्रुटि के कारण की गई कार्रवाई अमान्य नहीं होगी

निदेशकों की नियुक्ति में त्रुटि के कारण की गई कार्रवाई अमान्य नहीं होगी I

176.निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य अवैध नहीं माना जाएगा, भले ही बाद में यह पाया गया हो कि उसकी नियुक्ति किसी दोष या अयोग्यता के कारण अवैध थी या इस अधिनियम या कंपनी के अनुच्छेदों में निहित किसी प्रावधान के आधार पर समाप्त हो गई थी:

बशर्ते कि इस धारा की कोई बात निदेशक द्वारा किए गए किसी कार्य को वैध नहीं समझी जाएगी, जब कंपनी को उसकी नियुक्ति अवैध या समाप्त हो जाने का पता चल गया हो।


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