की गई कार्रवाई रद्द करने के लिए नहीं निदेशकों की नियुक्ति में दोष
निदेशकों की नियुक्ति में त्रुटि के कारण की गई कार्रवाई अमान्य नहीं होगी I
176.निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य अवैध नहीं माना जाएगा, भले ही बाद में यह पाया गया हो कि उसकी नियुक्ति किसी दोष या अयोग्यता के कारण अवैध थी या इस अधिनियम या कंपनी के अनुच्छेदों में निहित किसी प्रावधान के आधार पर समाप्त हो गई थी:
बशर्ते कि इस धारा की कोई बात निदेशक द्वारा किए गए किसी कार्य को वैध नहीं समझी जाएगी, जब कंपनी को उसकी नियुक्ति अवैध या समाप्त हो जाने का पता चल गया हो।

