आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 17

ज्ञापन की प्रतियां, लेख, आदि, सदस्यों को दिए जाने की

धारा

धारा संख्या

17

अध्याय शीर्षक

अध्याय II - कंपनी का निगमन और उससे संबंधित मामले

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

ज्ञापन की प्रतियां, लेख, आदि, सदस्यों को दिए जाने की

ज्ञापन, लेख आदि की प्रतियां सदस्यों को दी जाएंगी

ज्ञापन, लेख आदि की प्रतियां सदस्यों को दी जाएंगी।

17.(1) कोई कंपनी, किसी सदस्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर, अनुरोध के सात दिनों के भीतर और निर्धारित शुल्क के भुगतान के अधीन , निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति उसे भेजेगी, अर्थात: -

(क)   ज्ञापन;
(ख)   लेख; और
(ग)   उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक करार और प्रत्येक संकल्प, यदि और जहां तक ​​वे ज्ञापन या अनुच्छेदों में समाविष्ट नहीं किए गए हैं।

(2) यदि कोई कंपनी इस धारा के प्रावधानों का पालन करने में कोई चूक करती है, तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूककर्ता है, प्रत्येक चूक के लिए, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है, एक हजार रुपए या एक लाख रुपए, जो भी कम हो, के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।


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