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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 167

निदेशक के कार्यालय के अवकाश

धारा

धारा संख्या

167

अध्याय शीर्षक

अध्याय XI - नियुक्ति और निर्देशकों की योग्यता

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

निदेशक के कार्यालय के अवकाश

निदेशक का पद रिक्त होना

निदेशक का पद रिक्त होना .

167.(1) निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा यदि-

(क)   वह धारा 164 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त से ग्रस्त हो जाता है:
  [ बशर्ते कि जहां वह धारा 164 की उपधारा (2) के अधीन अयोग्यता प्राप्त कर लेता है, वहां उस उपधारा के अधीन चूक करने वाली कंपनी को छोड़कर सभी कंपनियों में निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा;]
(ख)   वह निदेशक मंडल की बारह महीने की अवधि के दौरान आयोजित सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, चाहे वह बोर्ड से अनुपस्थिति की अनुमति ले या न ले;
(ग)   वह धारा 184 के उन प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो अनुबंधों या व्यवस्थाओं में प्रवेश करने से संबंधित हैं, जिनमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध है;
(घ)   वह धारा 184 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी भी अनुबंध या व्यवस्था में अपने हित को प्रकट करने में विफल रहता है, जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध है;
(ड़)   वह अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश से अयोग्य घोषित हो जाता है;
(च)   उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए, चाहे वह नैतिक अधमता से संबंधित हो या अन्यथा, दोषी ठहराया जाता है और उसके लिए कम से कम छह महीने के कारावास की सजा दी जाती है:
  [ [बशर्ते कि खंड ( ड़ ) और ( च ) में निर्दिष्ट आदेशों के मामले में निदेशक द्वारा पद खाली नहीं किया जाएगा -
(i)   दोषसिद्धि या अयोग्यता के आदेश की तारीख से तीस दिनों के लिए;
(ii)   जहां कोई अपील या याचिका, सजा या आदेश के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि के विरुद्ध पूर्वोक्त तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाती है, वहां ऐसी अपील या याचिका के निपटारे की तारीख से सात दिनों की समाप्ति तक; या
(iii)   जहां कोई और अपील या याचिका आदेश या सजा के खिलाफ सात दिनों के भीतर पेश की जाती है, जब तक कि ऐसी आगे की अपील या याचिका का निपटारा नहीं हो जाता है;]
(छ)   उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में हटा दिया गया है;
(ज)   वह, होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी में कोई पद या अन्य रोजगार धारण करने के आधार पर निदेशक नियुक्त किया गया है, उस कंपनी में ऐसा पद या अन्य रोजगार धारण करना बंद कर देता है।

(2) यदि कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में कार्य करता है, जबकि वह जानता है कि उसके द्वारा धारित निदेशक का पद उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी अयोग्यताओं के कारण रिक्त हो गया है, तो वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो [ पांच लाख रुपए ] तक हो सकता है, दण्डनीय [ *** ] होगा।

(3) जहां किसी कंपनी के सभी निदेशक उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के तहत अपने पदों को खाली कर देते हैं, प्रमोटर या उसकी अनुपस्थिति में, केंद्रीय सरकार आवश्यक संख्या में निदेशकों की नियुक्ति करेगी, जो तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में निदेशकों की नियुक्ति नहीं की जाती।

(4) कोई निजी कंपनी अपने अन्तर्नियमों द्वारा किसी निदेशक का पद रिक्त करने के लिए उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आधारों के अतिरिक्त कोई अन्य आधार उपलब्ध करा सकती है।


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