निदेशक की नियुक्ति के लिए निरर्हताएं
निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं .
164.(1) कोई व्यक्ति किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि-
| (क) | वह अस्वस्थ दिमाग का है और एक सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; | |
| (ख) | वह एक अनुन्मोचित दिवालिया है; | |
| (ग) | उसने दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है; | |
| (घ) | उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए, चाहे वह नैतिक अधमता से संबंधित हो या अन्यथा, दोषी ठहराया गया है और उसके लिए कम से कम छह महीने के कारावास की सजा दी गई है और सजा की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि बीत नहीं गई है: | |
| बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसके संबंध में सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास की सजा दी गई है, तो वह किसी कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा; | ||
| (ड़) | निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए उसे अयोग्य ठहराने वाला आदेश किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया है और वह आदेश लागू है; | |
| (च) | उसने अपने द्वारा अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से धारित कंपनी के किसी शेयर के संबंध में कोई मांग का भुगतान नहीं किया है और मांग के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम दिन से छह महीने बीत चुके हैं; | |
| (छ) | उसे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी समय धारा 188 के तहत संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या | |
| (ज) | उसने धारा 152 की उपधारा (3) का अनुपालन नहीं किया है। | |
| [ ( झ ) | उसने धारा 165 की उपधारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है ] |
(2) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी कंपनी का निदेशक है या रहा है जिसने -
| (क) | तीन वित्तीय वर्षों की किसी भी निरंतर अवधि के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की है; या | |
| (ख) | अपने द्वारा स्वीकार किए गए जमा को वापस करने या उस पर ब्याज का भुगतान करने या देय तिथि पर किसी डिबेंचर को भुनाने या उस पर देय ब्याज का भुगतान करने या घोषित किसी लाभांश का भुगतान करने में विफल रहा है और भुगतान या मोचन में ऐसी विफलता एक वर्ष या उससे अधिक समय तक जारी रहती है, |
उस कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त होने या अन्य कंपनी में उस तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा, जिसको उक्त कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है :
[बशर्ते कि जहां कोई व्यक्ति किसी ऐसी कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है जो खंड ( क ) या खंड ( ख ) का उल्लंघन करती है, वहां वह अपनी नियुक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए निरर्हता नहीं झेलेगा। ]
(3) कोई निजी कंपनी अपने अनुच्छेदों द्वारा उप-धारा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट अयोग्यताओं के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी अयोग्यता का प्रावधान कर सकेगी:
[बशर्ते कि उप-धारा (1) के खंड ( घ ), ( ङ ) और ( छ ) में निर्दिष्ट निरर्हताएं तब भी लागू रहेंगी, भले ही दोषसिद्धि या निरर्हता के आदेश के विरुद्ध अपील या याचिका दायर की गई हो। ]

