आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 163

निदेशकों की नियुक्ति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाने के लिए विकल्प

धारा

धारा संख्या

163

अध्याय शीर्षक

अध्याय XI - नियुक्ति और निर्देशकों की योग्यता

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

निदेशकों की नियुक्ति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाने के लिए विकल्प

निदेशकों की नियुक्ति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाने का विकल्प।

निदेशकों की नियुक्ति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाने का विकल्प। I

163. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी कंपनी के अनुच्छेदों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार कंपनी के कुल निदेशकों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई की नियुक्ति के लिए उपबंध किया जा सकेगा, चाहे एकल संक्रमणीय मत द्वारा या संचयी मतदान की प्रणाली द्वारा या अन्यथा और ऐसी नियुक्तियां प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार की जा सकेंगी और ऐसे निदेशकों की आकस्मिक रिक्तियों को उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।


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