निदेशकों की नियुक्ति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाने के लिए विकल्प
निदेशकों की नियुक्ति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाने का विकल्प। I
163. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी कंपनी के अनुच्छेदों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार कंपनी के कुल निदेशकों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई की नियुक्ति के लिए उपबंध किया जा सकेगा, चाहे एकल संक्रमणीय मत द्वारा या संचयी मतदान की प्रणाली द्वारा या अन्यथा और ऐसी नियुक्तियां प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार की जा सकेंगी और ऐसे निदेशकों की आकस्मिक रिक्तियों को उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।

