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धारा 160

राइट निदेशक के लिए खड़े करने के लिए निदेशकों अवकाश ग्रहण करने वाले के अलावा अन्य व्यक्तियों की

धारा

धारा संख्या

160

अध्याय शीर्षक

अध्याय XI - नियुक्ति और निर्देशकों की योग्यता

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

राइट निदेशक के लिए खड़े करने के लिए निदेशकों अवकाश ग्रहण करने वाले के अलावा अन्य व्यक्तियों की

सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का निदेशक पद हेतु प्रत्याशी बनने का अधिकार

सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का निदेशक पद हेतु प्रत्याशी बनने का अधिकार .

160. (1) कोई व्यक्ति जो धारा 152 के अनुसार सेवानिवृत्त निदेशक नहीं है , इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी साधारण बैठक में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि उसने या उसे निदेशक के रूप में प्रस्तावित करने का आशय रखने वाले किसी सदस्य ने बैठक से कम से कम चौदह दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निदेशक के रूप में अपनी उम्मीदवारी या, जैसी भी स्थिति हो, उसे उस पद के लिए उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने के ऐसे सदस्य के आशय को दर्शाते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना छोड़ दी है, साथ में एक लाख रुपए या ऐसी उच्चतर राशि, जो निर्धारित की जा सके, जमा कर दी है, जो ऐसे व्यक्ति को या, जैसी भी स्थिति हो, सदस्य को वापस कर दी जाएगी, यदि प्रस्तावित व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित हो जाता है या हाथ उठाकर या ऐसे संकल्प पर मतदान द्वारा डाले गए कुल वैध मतों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करता है:

[बशर्ते कि किसी स्वतंत्र निदेशक या धारा 178 की उप-धारा (1) के अधीन गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति, यदि कोई हो, द्वारा अनुशंसित निदेशक या कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित निदेशक की नियुक्ति के मामले में रकम जमा करने की अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी, उस कंपनी की दशा में जिसके लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति गठित करना अपेक्षित नहीं है। ]

(2) कंपनी उप-धारा (1) के अधीन निदेशक के पद के लिए किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी की सूचना अपने सदस्यों को ऐसी रीति से देगी, जैसा निर्धारित किया जा सकता है।


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