रजिस्ट्रार को निदेशक पहचान संख्या सूचित करने के लिए कंपनी
कंपनी पंजीयक को निदेशक पहचान संख्या सूचित करेगी।
157.(1) प्रत्येक कंपनी धारा 156 के तहत सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अपने सभी निदेशकों की निदेशक पहचान संख्या पंजीयक या किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण को, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसी फीस के साथ, जो निर्धारित [ *** ] की जा सकती है या ऐसी अतिरिक्त फीस के साथ, जो निर्धारित की जा सकती है, प्रस्तुत करेगी और प्रत्येक ऐसी सूचना ऐसे प्ररूप और तरीके से प्रस्तुत की जाएगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
[ (2) यदि कोई कंपनी उप-धारा (1) के अधीन निदेशक पहचान संख्या प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो ऐसी कंपनी पच्चीस हजार रुपए के शास्ति के लिए दायी होगी और असफलता जारी रहने की स्थिति में, पहली बार के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए के अतिरिक्त शास्ति के साथ, जो अधिकतम एक लाख रुपए तक हो सकती है, और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूककर्ता है, कम से कम पच्चीस हजार रुपए के दंड के लिए दायी होगा और असफलता जारी रहने की स्थिति में, पहली बार के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए के अतिरिक्त शास्ति के साथ, जो अधिकतम एक लाख रुपए तक हो सकती है, दायी होगा। ]

