निदेशक पहचान संख्या को सूचित करने के लिए निदेशक
निदेशक को निदेशक पहचान संख्या सूचित करनी होगी।
156.प्रत्येक विद्यमान निदेशक, केन्द्रीय सरकार से निदेशक पहचान संख्या प्राप्त होने के एक माह के भीतर, अपनी निदेशक पहचान संख्या उस कंपनी या सभी कंपनियों को सूचित करेगा, जिनमें वह निदेशक है।

