ज्ञापन या लेख का बदलाव हर कॉपी में नोट किया
ज्ञापन या अनुच्छेद में परिवर्तन को प्रत्येक प्रति में नोट किया जाना चाहिए।
15.(1) किसी कंपनी के ज्ञापन या लेखों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन को, जैसा भी मामला हो, ज्ञापन या लेखों की प्रत्येक प्रति में नोट किया जाएगा।
(2) यदि कोई कंपनी उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई चूक करती है तो कंपनी और प्रत्येक अधिकारी, जो चूककर्ता है, ऐसे परिवर्तन के बिना जारी किए गए ज्ञापन या लेखों की प्रत्येक प्रति के लिए एक हजार रुपए के दंड का दायी होगा।

