धारा 34 का संशोधन ।
धारा 34 का संशोधन ।
126. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—
"परंतु पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि—
(i) जहां ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहीं किया गया है; या
(ii) अन्य मामलों में, ऐसी पूर्ति पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रामण कर दिया गया है ।"।

