आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 126

धारा 34 का संशोधन ।

धारा

धारा संख्या

126

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - अप्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2025

धारा 34 का संशोधन ।

धारा 34 का संशोधन ।

126. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि—

(i) जहां ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहीं किया गया है; या

(ii) अन्य मामलों में, ऐसी पूर्ति पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रामण कर दिया गया है ।"।

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