आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 122

एक व्यक्ति कंपनी को इस अध्याय की प्रयोज्यता

धारा

धारा संख्या

122

अध्याय शीर्षक

अध्याय VII - प्रबंधन और प्रशासन

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

एक व्यक्ति कंपनी को इस अध्याय की प्रयोज्यता

एक व्यक्ति कंपनी पर इस अध्याय की प्रयोज्यता

एक व्यक्ति कंपनी पर इस अध्याय की प्रयोज्यता I

122.(1) के प्रावधान (दोनों सम्मिलित) एक व्यक्ति कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

(2) उपधारा (2) के खंड ( क ) के अंतर्गत उल्लिखित साधारण कारोबार, जिसके लिए एक व्यक्ति कंपनी के अलावा किसी कंपनी को अपनी वार्षिक आम बैठक में लेनदेन करना अपेक्षित होता है, एक व्यक्ति कंपनी के मामले में, उपधारा (3) में दिए गए प्रावधान के अनुसार लेनदेन किया जाएगा।

(3) किसी कारोबार के प्रयोजनों के लिए, जिसे किसी कंपनी की वार्षिक आम बैठक या अन्य आम बैठक में साधारण या विशेष संकल्प के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है, यह पर्याप्त होगा कि एक व्यक्ति कंपनी के मामले में, संकल्प को सदस्य द्वारा कंपनी को संसूचित कर दिया जाए और कार्यवृत्त-पुस्तिका में दर्ज कर दिया जाए जिसे बनाए रखना अपेक्षित है तथा सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाए और ऐसी तारीख को इस अधिनियम के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए बैठक की तारीख समझा जाएगा।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां एक व्यक्ति कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक निदेशक है, वहां कोई कारोबार, जो कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में किया जाना अपेक्षित है, वहां यह पर्याप्त होगा कि ऐसी एक व्यक्ति कंपनी की दशा में, ऐसे निदेशक द्वारा संकल्प को, उस कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज कर दिया जाए, जिसे बनाए रखना अपेक्षित है तथा उस पर ऐसे निदेशक द्वारा हस्ताक्षर और तारीख डाल दी जाए और ऐसी तारीख को इस अधिनियम के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए निदेशक मंडल की बैठक की तारीख समझा जाएगा।


© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट