वार्षिक आम बैठक पर रिपोर्ट
वार्षिक आम बैठक पर रिपोर्ट I
121. (1) प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी निर्धारित तरीके से प्रत्येक वार्षिक आम बैठक पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें इस आशय की पुष्टि शामिल होगी कि बैठक इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार बुलाई गई, आयोजित और संचालित की गई थी।
(2) कंपनी वार्षिक आम बैठक के समापन के तीस दिन के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास निर्धारित शुल्क के साथ या निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के साथ दाखिल करेगी [ * * * ] .
[ (3) यदि कंपनी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उसके अधीन रिपोर्ट दाखिल करने में असफल रहती है तो ऐसी कंपनी एक लाख रुपए के जुर्माने की दायी होगी और असफलता जारी रहने की स्थिति में, पहली बार के बाद प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने के साथ, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पांच लाख रुपए के अधीन होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूककर्ता है, जुर्माने के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा और असफलता जारी रहने की स्थिति में, पहली बार के बाद प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने के साथ, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन होगी। ]

