साधारण और विशेष प्रस्तावों
साधारण और विशेष प्रस्ताव I
114.(1) कोई संकल्प साधारण संकल्प होगा यदि इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित सूचना सम्यक् रूप से दे दी गई है और उसे, यथास्थिति, हाथ उठाकर या इलैक्ट्रॉनिक रूप से या मतदान द्वारा, संकल्प के पक्ष में डाले गए मतों द्वारा पारित किया जाना अपेक्षित है, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष का निर्णायक मत, यदि कोई हो, भी है, तथा उन सदस्यों द्वारा, जो ऐसा करने के हकदार होते हुए व्यक्तिगत रूप से मतदान करते हैं, या जहां प्रॉक्सी की अनुमति है, प्रॉक्सी या डाक मतपत्र द्वारा, संकल्प के विरुद्ध ऐसे हकदार और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा डाले गए मतों, यदि कोई हो, से अधिक है।
(2) कोई संकल्प विशेष संकल्प तब होगा जब-
| (क) | संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तावित करने का इरादा सामान्य बैठक बुलाने की सूचना या संकल्प के सदस्यों को दी गई अन्य सूचना में विधिवत निर्दिष्ट किया गया है; | |
| (ख) | इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित सूचना विधिवत् दे दी गई है; और | |
| (ग) | प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मत, चाहे हाथ उठाकर, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या मतदान द्वारा, जैसा भी मामला हो, उन सदस्यों द्वारा जो ऐसा करने के हकदार हैं, व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा या डाक मतपत्र द्वारा मतदान करते हैं, उन मतों की संख्या, यदि कोई हो, जो इस प्रकार हकदार और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के खिलाफ डाले गए मतों की संख्या से तीन गुना से कम नहीं होनी चाहिए। |

