आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 103

बैठकों के लिए कोरम

धारा

धारा संख्या

103

अध्याय शीर्षक

अध्याय VII - प्रबंधन और प्रशासन

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

बैठकों के लिए कोरम

बैठकों के लिए कोरम

बैठकों के लिए कोरम I

103. (1) जब तक कि कंपनी के अनुच्छेदों में अधिक संख्या का प्रावधान न हो,—

(क)   सार्वजनिक कंपनी के मामले में,—
(झ)   यदि बैठक की तिथि को सदस्यों की संख्या एक हजार से अधिक नहीं है तो पांच सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति;
(ii)   यदि बैठक की तिथि को सदस्यों की संख्या एक हजार से अधिक किन्तु पांच हजार तक हो तो पंद्रह सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति;
(iii)   यदि बैठक की तिथि को सदस्यों की संख्या पांच हजार से अधिक हो तो तीस सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति;
(ख)   किसी निजी कंपनी के मामले में, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित दो सदस्यों से कंपनी की बैठक की गणपूर्ति होगी I

(2) यदि कंपनी की बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं होता है -

(क)   बैठक अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय और स्थान पर, या बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी अन्य तिथि और ऐसे अन्य समय और स्थान पर स्थगित हो जाएगी; या
(ख)   यदि बैठक, के तहत मांगकर्ताओं द्वारा बुलाई जाती है, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा:

बशर्ते कि खंड ( क ) के अधीन स्थगित बैठक या बैठक के दिन, समय या स्थान में परिवर्तन की स्थिति में, कंपनी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से या समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करके (एक अंग्रेजी में और एक स्थानीय भाषा में) जो उस स्थान पर प्रसारित हो जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, कम से कम तीन दिन पहले सूचना देगी।

(3) यदि स्थगित बैठक में भी बैठक के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो उपस्थित सदस्य ही गणपूर्ति होंगे।


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