बैठक की सूचना
बैठक की सूचना I
101. (1) किसी कंपनी की आम बैठक निर्धारित तरीके से लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कम से कम इक्कीस दिन की स्पष्ट सूचना देकर बुलाई जा सकती है :
[बशर्ते कि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट सूचना से कम समय की सूचना देकर भी साधारण बैठक बुलाई जा सकेगी, यदि लिखित रूप में या इलैक्ट्रानिक रूप से सहमति दे दी गई हो-
| (i) | वार्षिक आम बैठक के मामले में, उसमें मतदान करने के हकदार सदस्यों के कम से कम पंचानबे प्रतिशत द्वारा; तथा | |
| (ii) | किसी अन्य आम बैठक के मामले में, कंपनी के सदस्यों द्वारा— |
| (क) | यदि कंपनी के पास शेयर पूंजी है, तो वोट देने के हकदार सदस्यों की संख्या में बहुमत, और जो कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के ऐसे हिस्से के कम से कम पचानवे प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बैठक में वोट देने का अधिकार देता है; या | |
| (ख) | यदि कंपनी के पास कोई शेयर पूंजी नहीं है, तो उस बैठक में प्रयोग की जाने वाली कुल मतदान शक्ति का कम से कम पचानवे प्रतिशत होगा: |
आगे यह भी प्रावधान है कि यह और कि जहां किसी कंपनी का कोई सदस्य किसी बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले कुछ संकल्प या प्रस्तावों पर ही मतदान करने का हकदार है, अन्य पर नहीं, वहां उन सदस्यों को इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पूर्व संकल्प या प्रस्तावों के संबंध में ही ध्यान में लिया जाएगा, न कि बाद वाले के संबंध में। ]
(2) प्रत्येक बैठक की सूचना में बैठक का स्थान, तारीख, दिन और समय निर्दिष्ट किया जाएगा तथा उसमें ऐसी बैठक में किए जाने वाले कार्य का विवरण भी होगा।
(3) कंपनी की प्रत्येक बैठक की सूचना निम्नलिखित को दी जाएगी-
| (क) | कंपनी का प्रत्येक सदस्य, किसी मृत सदस्य का कानूनी प्रतिनिधि या दिवालिया सदस्य का समनुदेशिती; | |
| (ख) | कंपनी के अंकेक्षण या अंकेक्षणों; और | |
| (ग) | कंपनी के प्रत्येक निदेशक। |
(4) किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्ति को , जो किसी बैठक के लिए ऐसी सूचना पाने का हकदार है, सूचना देने में आकस्मिक चूक होने या ऐसी सूचना प्राप्त न होने से बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

