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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 100

सरकारी प्रयोजनों के लिए आविष्कारों का उपयोग करने की केन्द्र सरकार की शक्ति

धारा

धारा संख्या

100

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - सरकारी प्रयोजनों के लिए आविष्कारों का उपयोग और केंद्र सरकार द्वारा आविष्कारों का अधिग्रहण

अधिनियम

पेटेंट अधिनियम, 1970

वर्ष

सरकारी प्रयोजनों के लिए आविष्कारों का उपयोग करने की केन्द्र सरकार की शक्ति

सरकारी प्रयोजनों के लिए आविष्कारों का उपयोग करने की केन्द्र सरकार की शक्ति

सरकारी प्रयोजनों के लिए आविष्कारों का उपयोग करने की केन्द्र सरकार की शक्ति I

100 .(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पेटेंट कार्यालय में पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल किए जाने या पेटेंट प्रदान किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, केन्द्रीय सरकार और उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार सरकार के प्रयोजनों के लिए आविष्कार का उपयोग कर सकता है।

(2) जहां किसी आविष्कार को, पूर्ण विनिर्देश के प्रासंगिक दावे की प्राथमिकता तारीख से पूर्व, सरकार या किसी सरकारी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से, किसी दस्तावेज में सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है, या उसका परीक्षण या परीक्षित किया गया है, सिवाय इसके कि आविष्कार को पेटेंटधारक द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे उसे हक प्राप्त हुआ है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किए जाने के परिणामस्वरूप, वहां केन्द्रीय सरकार या सरकार के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा आविष्कार का कोई उपयोग पेटेंटधारक को किसी रॉयल्टी या अन्य पारिश्रमिक के बिना किया जा सकता है।

(3) यदि और जहां तक ​​आविष्कार पूर्वोक्त रूप में अभिलिखित या परीक्षित या परीक्षणित नहीं किया गया है, तो केन्द्रीय सरकार या उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा आविष्कार का किया गया कोई उपयोग, [पेटेंट प्रदान किए जाने] के पश्चात् किसी भी समय या पूर्वोक्त किसी ऐसी संसूचना के परिणामस्वरूप, उन शर्तों पर किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति और पेटेंटधारक के बीच उपयोग के पूर्व या पश्चात् सहमत हो जाएं, या जो सहमति के अभाव में उच्च न्यायालय द्वारा धारा 103 के अधीन निर्देश पर अवधारित की जाएं:

[ बशर्ते कि किसी पेटेंट के ऐसे किसी उपयोग की स्थिति में, पेटेंटधारक को पेटेंट के उपयोग के आर्थिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में पर्याप्त पारिश्रमिक से अधिक का भुगतान नहीं किया जाएगा।]

(4) किसी आविष्कार के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण इस धारा के अधीन या तो पेटेंट दिए जाने से पूर्व या उसके पश्चात् तथा उन कार्यों के पूर्व या उसके पश्चात् दिया जा सकता है जिनके संबंध में ऐसा प्राधिकरण दिया गया है या किया गया है, और यह किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वह आवेदक या पेटेंटधारक द्वारा आविष्कार को बनाने, प्रयोग करने, प्रयोग करने या विक्रय करने अथवा ऐसे पेटेंट के अंतर्गत आने वाली मशीन, उपकरण या अन्य वस्तु या औषधि या औषधि का आयात करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्राधिकृत हो या नहीं।

(5) जहां किसी आविष्कार का उपयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार से इस धारा के अधीन सरकार के प्रयोजनों के लिए किया गया है, वहां [राष्ट्रीय आपात या अन्य अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियों या गैर-वाणिज्यिक उपयोग के मामले को छोड्कर], सरकार पेटेंटधारक को यथाशीघ्र इस तथ्य की सूचना देगी और आविष्कार के उपयोग की सीमा के बारे में उसे ऐसी जानकारी देगी जिसकी उसे समय-समय पर उचित रूप से आवश्यकता हो; और जहां आविष्कार का उपयोग सरकारी उपक्रम के प्रयोजनों के लिए किया गया है, वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे उपक्रम से ऐसी जानकारी मांग सकती है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(6) उपधारा (1) के अधीन सरकार के प्रयोजनों के लिए आविष्कार बनाने, प्रयोग करने, प्रयोग करने और विक्रय करने के अधिकार में वह [माल गैर-वाणिज्यिक आधार पर बेचने का अधिकार] सम्मिलित होगा, जो उस अधिकार के प्रयोग में बनाया गया है, और इस प्रकार बेचे गए माल के क्रेता और उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति को माल के साथ इस प्रकार व्यवहार करने की शक्ति होगी मानो केन्द्रीय सरकार या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति आविष्कार का पेटेंटधारक हो।

(7) जहां किसी पेटेन्ट के संबंध में, जो इस धारा के अधीन प्राधिकरण का विषय रहा है, कोई अनन्य लाइसेंसधारी है, जैसा कि धारा 101 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट है, या जहां ऐसा पेटेन्ट आविष्कार के उपयोग के संदर्भ में अवधारित रॉयल्टी या अन्य लाभों (जिनमें न्यूनतम रॉयल्टी के रूप में भुगतान सम्मिलित हैं) के प्रतिफल में पेटेन्टधारी को समनुदेशित किया गया है, वहां उपधारा (5) के अधीन दिए जाने के लिए निर्दिष्ट सूचना, यथास्थिति, ऐसे अनन्य लाइसेंसधारी या समनुदेशक को भी दी जाएगी, और उपधारा (3) में पेटेन्टधारी के प्रति संदर्भ में ऐसे समनुदेशक या अनन्य लाइसेंसधारी के प्रति संदर्भ सम्मिलित समझा जाएगा।


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