लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक
अंकेक्षण का पारिश्रमिक।
142. (1) किसी कंपनी के अंकेक्षण का पारिश्रमिक उसकी आम बैठक में या उसमें निर्धारित तरीके से तय किया जाएगा:
बशर्ते कि बोर्ड अपने द्वारा नियुक्त प्रथम अंकेक्षण का पारिश्रमिक निर्धारित कर सकेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन पारिश्रमिक में अंकेक्षण को देय फीस के अतिरिक्त, कंपनी की अंकेक्षण के संबंध में अंकेक्षण द्वारा उपगत व्यय, यदि कोई हो, और उसको दी गई कोई सुविधा सम्मिलित होगी, किन्तु कंपनी के अनुरोध पर उसके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए उसको दिया गया कोई पारिश्रमिक इसमें सम्मिलित नहीं होगा।

