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- कोलकाता
- शिकायत निवारण तंत्र शिकायत निवारण तंत्र, (4 का 4)
पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम क्षेत्र
पश्चिम बंगाल क्षेत्र में करदाताओं की शिकायत याचिकाएँ प्राप्त करने हेतु सभी संपर्क विवरणों सहित शिकायत निवारण तंत्र।
शिकायत याचिकाएँ निम्नलिखित माध्यमों से प्राप्त की जाती हैं –
1. स्थानीय रूप से प्राप्त कागजी शिकायत याचिकाएँ निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा प्राप्त की जाती हैं:
- प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, आयकर भवन, कोलकाता का कार्यालय, प्रथम तल, पी-7, चौरंगी स्क्वायर, कोलकाता-700069।
- क्षेत्रीय शिकायत अधिकारी का कार्यालय, आयकर भवन, ग्राउंड फ्लोर, पी-7, चौरंगी स्क्वायर, कोलकाता-700069।
| अधिकारी का नाम | नयन बसु क्षेत्रीय शिकायत अधिकारी, कोलकाता |
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| पता | आयकर भवन, ग्राउंड फ्लोर, पी-7, चौरंगी स्क्वायर, कोलकाता-700069 | ||||||||
| संपर्क विवरण |
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2. बोर्ड से प्राप्त कागजी शिकायत याचिकाएँ
इस क्षेत्र की शिकायत याचिकाएँ जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, मंत्री, डीपीजी, डीएआरपीजी, राजस्व सचिव, सीबीडीटी, सीबीडीटी के अध्यक्ष, पेंशन सेल, दिल्ली आदि को संबोधित होती हैं, बोर्ड द्वारा प्राप्त की जाती हैं तथा निवारण हेतु प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, कोलकाता को अग्रेषित की जाती हैं।
3. सीपीग्राम्स (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली)
इस क्षेत्र के करदाताओं द्वारा पीजी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की गई शिकायत याचिकाएँ बोर्ड द्वारा प्राप्त की जाती हैं तथा निवारण हेतु ऑनलाइन इस शिकायत शाखा को अग्रेषित की जाती हैं।
शिकायत याचिकाओं के लिए वेबसाइट:
इसके अतिरिक्त, करदाता अपने अधिकार क्षेत्र के माननीय आयकर आयुक्त के समक्ष भी अपनी शिकायत याचिकाएँ प्रस्तुत करते हैं।

