कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के संबंध में कटौती
13 कुछ मामलों में विदेशी स्रोतों से पेशेवर आय के संबंध में [कटौती.
14 80RR. एक लेखक, नाटककार, कलाकार, किया जा रहा है कि भारत में एक व्यक्ति के निवासी की सकल कुल आय, कहां 15 [संगीतकार, अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी], से अपने पेशे के व्यायाम में उसके द्वारा निकाली गई किसी भी आय में शामिल एक विदेशी राज्य या भारत में निवासी नहीं किसी भी व्यक्ति सरकार 16 [व्यक्ति की कुल आय, एक राशि की ऐसी आय में से कटौती कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी 17 ऐसी आय का प्रतिशत पचहत्तर लिए [बराबर , द्वारा, या की ओर से भारत में लाया जाता है, के रूप में पिछले वर्ष या के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्धारिती 17A [सक्षम प्राधिकारी के रूप में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर इस संबंध में अनुमति दे सकता है]:
निर्धारिती निर्धारित प्रपत्र में, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत जब तक इस धारा के तहत कोई कटौती नहीं की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि 18 कटौती सही ढंग से इस धारा के प्रावधानों के अनुसार दावा किया गया है कि प्रमाणित करने, आय की वापसी के साथ साथ,.]]
18a [स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों. के लिए, अभिव्यक्ति "सक्षम प्राधिकारी" भारतीय रिजर्व बैंक या भुगतान और विदेशी मुद्रा में लेन - देन को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिकृत है के रूप में इस तरह के अन्य अधिकार का मतलब है. ]
प्र.13. वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.15. वित्त द्वारा "संगीतकार या अभिनेता" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1980/01/04.
प्र.16. शब्द "और ऐसी आय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार उसके द्वारा या उसकी ओर से में मिली है, या भारत में लाया जाता है, के लिए एवजी, वहाँ की अनुमति दी जाएगी एक इसलिए वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा "व्यक्ति की कुल आय की गणना में प्राप्त या, लाया आय का पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि की ऐसी आय से कटौती 1991/01/04.
प्र.17. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी द्वारा "जो भी अधिक हो" शब्दों के साथ "के बराबर" और अंतिम शब्दों के साथ शुरुआत हिस्से के लिए एवजी 1997/01/04. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, उद्धृत भाग, 1991/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में पढ़ें:
"के बराबर, -
(I) आय का पचास फीसदी; या
(द्वितीय) के रूप में इस तरह के आय की पचहत्तर फीसदी से भारत में लाया जाता है, या की ओर से किया जाता है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार निर्धारिती,
जो भी अधिक है. "
वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी 1999/01/06. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, कहा हिस्से के तहत के रूप में पढ़ा:
"मुख्य आयुक्त या आयुक्त संतुष्ट है जहां निर्धारिती मुख्य आयुक्त के रूप में या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, छह महीने की अवधि के भीतर ऐसा करने में असमर्थ है, उसके नियंत्रण से परे कारणों के लिए है कि (लिखित रूप में दर्ज किया जा कारणों के लिए) आयुक्त "इस संबंध में अनुमति दे सकता है
वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी 1999/01/06.
18a. वित्त अधिनियम, 1999 के द्वारा डाला. से प्रभावी 1999/01/06.

