आदि पति की आय, नाबालिग बच्चे, शामिल करने के लिए व्यक्ति की आय
आदि पति की आय, नाबालिग बच्चे, शामिल करने के लिए व्यक्ति की आय
64 * सीधे या उठता है के रूप में (1) किसी भी व्यक्ति की कुल आय की गणना में, सभी तरह के आय वहाँ शामिल किया जाएगा परोक्ष रूप से,
ऐसे व्यक्ति एक साथी है जिसमें एक व्यापार पर ले जाने के लिए एक फर्म में पति की सदस्यता से ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी के लिए (मैं);
(Ii) ऐसे व्यक्ति एक साथी है, जिसमें एक फर्म में भागीदारी के लाभ के लिए नाबालिग के प्रवेश से इस तरह के व्यक्ति की एक नाबालिग बच्चे के लिए;
(Iii) के खंड (क) के प्रावधानों के अधीन धारा 27 अन्यथा पर्याप्त विचार के लिए या अलग रहने के लिए एक समझौते के सिलसिले में की तुलना में ऐसे व्यक्ति द्वारा पति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हस्तांतरित परिसंपत्तियों से ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी के लिए,;
के खंड (क) के प्रावधानों को (चतुर्थ) विषय धारा 27 , अन्यथा पर्याप्त विचार के लिए की तुलना में ऐसे व्यक्ति द्वारा नाबालिग बच्चे को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हस्तांतरित परिसंपत्तियों से ऐसे व्यक्ति की एक विवाहित बेटी, नहीं किया जा रहा एक नाबालिग बच्चे के लिए,, और
(V) ऐसी संपत्ति से आय उसकी या उसके बारे में तत्काल या आस्थगित लाभ के लिए है, जो करने के लिए इस हद तक, व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति से व्यक्ति का सहयोग करने के लिए पर्याप्त विचार के लिए की तुलना में अन्यथा तबादला किसी भी व्यक्ति या संपत्ति से व्यक्तियों का सहयोग करने के लिए पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे (एक शादीशुदा बेटी न हो) या दोनों.
स्पष्टीकरण: खंड (क) के उद्देश्य के लिए, जिसकी कुल आय कि खंड में निर्दिष्ट आय को शामिल किया जाना है कंप्यूटिंग में व्यक्ति जिसकी कुल आय (उस खंड में निर्दिष्ट आय को छोड़कर) अधिक होता है पति या पत्नी होगी ; और, खंड के प्रयोजन के लिए (द्वितीय), जहां दोनों माता पिता को नाबालिग बच्चे को एक साथी है जो में फर्म के सदस्य हैं, साझेदारी से नाबालिग बच्चे की आय जिनकी कुल आय कि माता - पिता की आय में शामिल किया जाएगा अधिक से अधिक है (उस खंड में निर्दिष्ट आय को छोड़कर); किसी भी तरह के आय एक बार पति या पत्नी या माता - पिता या तो की कुल आय में शामिल है, जहां आयकर अधिकारी के बाद, संतुष्ट हो जाता है और जब तक, किसी भी सफल वर्ष में उत्पन्न होने वाले किसी भी तरह के आय दूसरे पति या माता - पिता की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि, कि पति या पत्नी या माता - पिता को सुनवाई का एक मौका दे रही है.
1 [(2) जहां, एक हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य होने के एक व्यक्ति के मामले में, किसी भी संपत्ति, दिसंबर, 1969 के 31 वें दिन के बाद किसी भी समय, के द्वारा बदल दिया गया है व्यक्ति का अलग संपत्ति होने की गई परिवार से संबंधित या परिवार के सामान्य शेयर में फेंक संपत्ति के चरित्र के साथ इस तरह के अलग संपत्ति को पटाने के अधिनियम के माध्यम से परिवार से संबंधित संपत्ति में व्यक्तिगत (जैसे संपत्ति चलकर परिवर्तित संपत्ति के रूप में भेजा जा रहा है), तो, बावजूद समय के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में या किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ भी, 1 अप्रैल दिन को या उसके बाद शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के तहत व्यक्ति की कुल आय की गणना के प्रयोजन के लिए, बल में किया जा रहा है 1971 -
(क) व्यक्ति संयुक्त रूप से उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है के लिए परिवार के सदस्यों के लिए, परिवार के माध्यम से, परिवर्तित संपत्ति का तबादला किया है समझा जाएगा;
(ख) परिवर्तित संपत्ति या उसके किसी हिस्से से प्राप्त आय, * [में अब तक यह परिवार की संपत्ति में व्यक्ति की रुचि के कारण है, के रूप में] व्यक्ति के लिए और नहीं करने के लिए पैदा करने के लिए समझा जाएगा परिवार;
* [(ग) अब तक यह पति की ब्याज या परिवार और जहां की संपत्ति में व्यक्ति के किसी भी नाबालिग बेटे के कारण है के रूप में परिवर्तित संपत्ति या उसके किसी हिस्से से प्राप्त आय परिवर्तित संपत्ति कर दिया गया है , भी इस तरह परिवर्तित संपत्ति से प्राप्त आय विभाजन पर पति या पत्नी या नाबालिग पुत्र द्वारा प्राप्त होता है के रूप में परिवार के सदस्यों के बीच (आंशिक या कुल) एक विभाजन की विषय वस्तु से पति या पत्नी या नाबालिग बेटे को पैदा करने के लिए समझा जाएगा पति या पत्नी या नाबालिग बेटे और उप - धारा के प्रावधानों के व्यक्ति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित परिसंपत्तियों (1), अब तक हो सकता है, के रूप में] तदनुसार लागू नहीं होगी:
जैसा भी मामला हो खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आय, व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जा रहा है, पर, परिवार की कुल आय से बाहर रखा गया है या किया जाएगा, बशर्ते कि पति या पत्नी या नाबालिग * व्यक्ति की [बेटा].
स्पष्टीकरण: उप - धारा के प्रयोजनों के लिए (2), -
(1) "संपत्ति" चल या अचल संपत्ति में कोई रुचि भी शामिल है, उसके बिक्री और उसके बिक्री की आय का प्रतिनिधित्व करने और संपत्ति को किसी भी विधि द्वारा किसी अन्य संपत्ति में बदल दिया है, जहां कुछ समय के लिए किसी भी पैसे या निवेश की आय, इस तरह के अन्य संपत्ति;
* और "पति की ब्याज या परिवार की संपत्ति में व्यक्ति के किसी भी नाबालिग बेटा", क्रमशः, मतलब (2) "परिवार की संपत्ति में व्यक्ति के हित 'में जो अनुपात व्यक्ति या, के रूप में आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक परिवार के पिछले साल के अंतिम दिन के रूप में परिवार में कुल एक विभाजन किया गया था अगर मामला, पति या पत्नी या नाबालिग बेटे को परिवार की संपत्ति को साझा करने के हकदार होंगे जा सकता है जिसके लिए व्यक्ति उप - धारा के तहत मूल्यांकन किया जा रहा है (2).]
* मौजूदा उप सेकंड के लिए. (1) सेकंड की. 64, नए उप सेकंड. प्रवर समिति द्वारा प्रस्तावित, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है. पाठ के लिए CL देखें. विधेयक का 13 (एक).
1 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
* सीएल में वर्ग कोष्ठक में शब्दों. (ख), पूरे सीएल. (ग) और उप सेकंड के परन्तुक. (2) सेकंड की. प्रवर समिति ने रिपोर्ट में 64, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 द्वारा substiluied किया जाना प्रस्तावित है. पाठ 13 (ख) (i) विधेयक (iii) के लिए, सीएल देखें.
* सीएल में. कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 द्वारा प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट (2) उप सेकंड के लिए स्पष्टीकरण की. (2) कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 के द्वारा,, सीएल देखें. 13 (ख) (iv) विधेयक की.
[1974 वित्त अधिनियम, 1975 के द्वारा और वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

