कुल अघोषित विदेशी आय और संपत्ति का दायरा
कुल अघोषित विदेशी आय और संपत्ति का दायरा
4. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी करदाता की किसी पूर्व वर्ष की कुल अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति,—
(क) भारत के बाहर स्थित किसी स्रोत से आय, जिसका खुलासा आयकर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत आयकर विवरणी में नहीं किया गया है;
(ख) भारत के बाहर स्थित किसी स्रोत से आय, जिसके संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, किन्तु उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में या धारा 139 की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं किया गया है; तथा
(ग ) भारत के बाहर स्थित किसी अघोषित संपत्ति का मूल्य।
(2) उप-धारा (1) में किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय के आकलन या पुनर्मूल्यांकन में भारत के बाहर किसी स्रोत से होने वाली आय में किया गया कोई बदलाव, धारा 29 से धारा 43ग या धारा 57 से धारा 59 या उक्त अधिनियम की धारा 92ग के प्रावधानों के अनुसार आयकर अधिनियम के तहत निर्धारिती को कुल अघोषित विदेशी आय में शामिल नहीं किया जाएगा
(3) इस अधिनियम के तहत कुल अघोषित विदेशी आय और संपत्ति में शामिल आय आयकर अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं होगी।

