आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 37

साधारण

धारा

धारा संख्या

37

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2023

साधारण

साधारण

साधारण

37.(1) कोई ऐसा व्यय (जो धारा 30 से 36 तक में वर्णित प्रकार का व्यय नहीं है और जो पूंजीगत व्यय के प्रकार का या निर्धारिती का वैयक्तिक व्यय नहीं है) जो कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए पूर्णत: और अनन्यत: उपगत या किया गया है ''कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में अनुज्ञात किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि निर्धारिती द्वारा किसी प्रयोजन के लिए किया गया व्यय जो अपराध है या विधि द्वारा निषिद्ध है, कारबार या वृत्ति के लिए किया गया नहीं समझा जाएगा और ऐसे व्यय की बाबत कोई कटौती या मोक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2–शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी निर्धारिती द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित क्रियाकलापों पर उपगत किसी व्यय को कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत किया गया व्यय नहीं समझा जाएगा।

1[स्पष्टीकरण 3- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि स्पष्टीकरण 1 के अधीन "किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो अपराध है या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है" पद के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय सम्मिलित होगा और सदैव सम्मिलित हुआ समझा जाएगा,-

(i) किसी प्रयोजन के लिए, जो भारत में, या भारत से बाहर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराध है या प्रतिषिद्ध है; या

(ii) किसी व्यक्ति को, किसी रूप में कोई फायदा या परिलब्धि प्रदान करना, चाहे वह कोई कारबार या वृत्ति कर रहा है या चला रहा है और ऐसे फायदे या परिलब्धि का ऐसे व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, किसी विधि या नियम या विनियम या मार्गदर्शक सिद्धांतों के उल्लंघन में स्वीकार करना; या

(iii) भारत में, या भारत से बाहर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध का शमन।]

(2) [* * *]

(2ख)उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित स्मारिका, विवरणिका, ट्रैस्ट, पुस्तिका या इसी प्रकार के अन्य प्रकाशनों में विज्ञापन पर किसी निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय की बाबत कोई मोक नहीं दिया जाएगा।

(3) [* * *]

(3क) [* * *]

(3ख) [* * *]

(3ग) [* * *]

(3घ) [* * *]

(4) [* * *]

(5) [* * *]

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित रूप में]

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