आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 273ख

पेनल्टी कुछ मामलों में लगाया जा नहीं

धारा

धारा संख्या

273ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXI - शास्तियां दंड

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1996

पेनल्टी कुछ मामलों में लगाया जा नहीं

पेनल्टी कुछ मामलों में लगाया जा नहीं
78 [पेनल्टी कुछ मामलों में लगाया जा नहीं.
273B.   के प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी 79 [खंड (ख) उप - धारा (1) के] 80 [धारा 271, धारा 271A, धारा 271B, 81 [धारा 271BB,] अनुभाग 271C, खंड 271D, धारा 271E, खंड ( ग) या उपधारा के खंड (घ) (1) या उपधारा (2) धारा 272A के, उप - धारा (1) के खंड 272AA की] या 82 [उप - धारा (1) के खंड 272BB की या] खंड जैसा भी मामला हो उपधारा (ख) उपधारा (1) या खंड (ख) या खंड (ग) (2) धारा 273 का, कोई जुर्माना के लिए, व्यक्ति या निर्धारिती पर imposable होगी उन्होंने कहा कि विफलता के लिए उचित कारण था साबित होता है कहा प्रावधानों में निर्दिष्ट किसी विफलता.]

 

७८.कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा डाला 1986/10/09.
79 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
80खंड 270, खंड (1) धारा 271, धारा 271A, धारा 271B की उप - धारा (क) या खंड (ख) "के लिए एवजी, उप - धारा (2) धारा 272A के, उप - धारा (1) के खंड की 272AA, उप - धारा (1) प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "खंड 272B के अधिनियम, 1987 से प्रभावी1989/01/04.
81 वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
82 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/06.
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