आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 154

गलती का सुधार

धारा

धारा संख्या

154

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

गलती का सुधार

गलती का सुधार

गलती का सुधार.

154. 8 [(1) रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी भी गलती सुधार करने की दृष्टि से, एक आयकर प्राधिकरण में निर्दिष्ट धारा 116 में इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह द्वारा पारित किसी भी क्रम में संशोधन हो सकता है.]

निम्नलिखित नए उप - धारा (1) प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम द्वारा मौजूदा उप - धारा के लिए रखे जाएँगे. 1987, से प्रभावी 1989/01/04:

(1) रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी भी गलती सुधार करने के लिए एक दृश्य के साथ एक आयकर प्राधिकरण में निर्दिष्ट धारा 116 मई, -

(क) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह द्वारा पारित किसी भी क्रम में संशोधन;

(ख) की उप - धारा (1) के तहत यह द्वारा भेजे गए किसी सूचना के संशोधन धारा 143 , या बढ़ाने या कि उपधारा के तहत यह द्वारा दी वापसी की मात्रा कम हो.

9 किसी भी बात कर सकते हैं, किसी भी कानून में निहित बावजूद के लिए इस तरह के आदेश पारित (1), प्राधिकारी उपधारा में निर्दिष्ट एक आदेश से संबंधित अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से माना जाता है और किसी भी कार्यवाही में निर्णय लिया गया है कहाँ [(1 ए) तत्समय प्रवृत्त है, तो माना जाता है और निर्णय लिया गया है जो इस मामले के अलावा अन्य किसी भी विषय के संबंध में है कि उप - धारा के तहत आदेश में संशोधन.]

इस खंड के अन्य प्रावधानों, अधिकार का सवाल करने के लिए (2) के अधीन

(क) (1) अपनी ही गति की उप - धारा के तहत एक संशोधन कर सकता है, और

(ख) निर्धारिती द्वारा अपने नोटिस में लाया गया है, जो किसी भी तरह के गलती सुधार के लिए इस तरह के संशोधन करने, और संबंधित अधिकारी है जहां करेगा -9 ए [उपायुक्त (अपील)] 10 से, [या आयुक्त (अपील)] 10A भी अधिकारी [आकलन].

संबंधित अधिकारी ऐसा करने के अपने इरादे की निर्धारिती को नोटिस दिया गया है जब तक कि (3) एक आकलन बढ़ाने या एक वापसी को कम करने या अन्यथा निर्धारिती की देयता में वृद्धि का असर है जो एक संशोधन, इस धारा के अधीन बनाया नहीं की जाएगी और निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर की अनुमति दी है.

एक संशोधन इस खंड के अंतर्गत किया जाता है (4), एक आदेश चिंतित आयकर प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में पारित किया जाएगा.

(5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए खंड में 241 ऐसे किसी संशोधन के आकलन को कम करने का असर है कहाँ,, 10A [आकलन] अधिकारी की वजह से इस तरह के निर्धारिती को हो सकता है जो किसी भी वापसी करेगा

(6) कोई भी इस तरह के संशोधन के आकलन को बढ़ाने या पहले से ही बनाया एक वापसी को कम करने का असर है कहाँ, 10A अधिकारी देय राशि को निर्दिष्ट निर्धारित प्रपत्र में निर्धारिती पर मांग का एक नोटिस, और मांग की इस तरह के नोटिस जाएगा [आकलन] के तहत जारी किया जा समझा जाएगा अनुभाग 156 और इस अधिनियम के प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.

(7) के रूप में अन्यथा में प्रदान सहेजें अनुभाग 155 (4) के उपबन्धों पर अनुभाग 186 इस धारा के तहत कोई संशोधन चार साल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा 11 [वित्त वर्ष के अंत से आदेश होने की मांग की, जिसमें संशोधन पारित किया गया था.]

 

8 अधिनियम, 1984 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) (1) उप - धारा निम्नलिखित के लिए एवजी 1984/01/10:
"(1) एक दृश्य के साथ स्पष्ट किसी भी गलती सुधार करने के लिए रिकार्ड

(क) आयकर अधिकारी के आकलन के या वापसी या उसके द्वारा पारित कर किसी भी अन्य आदेश के किसी भी आदेश में संशोधन कर सकता है;

(ख) अपीलीय सहायक आयुक्त या आयुक्त (अपील) के खंड 250 या धारा 271 के तहत उसके द्वारा पारित आदेश में संशोधन कर सकता है;

(ग) आयुक्त खंड 263 या धारा 264 के तहत संशोधन में उसके द्वारा पारित आदेश में संशोधन कर सकते. "

पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, उप - धारा (1) प्रत्यक्ष कर 1964/06/10 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1964, से पहले संशोधन किया गया था, तब 1976/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा और तत्कालीन वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 के द्वारा, प्रभावी 1978/10/07.

9 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला प्रभावी 1964/06/10.

9a. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "अपीलीय सहायक आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.

10 1978/10/07 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977, द्वारा डाला.

10A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र।11. एवजी के लिए कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 से प्रभावी से "में संशोधन किए जाने की मांग की आदेश की तिथि से" 1984/01/10.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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