आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 14क

ऐसी आय के संबंध में किया गया व्यय, जो कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता

धारा

धारा संख्या

14क

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2024 (सं.1)

ऐसी आय के संबंध में किया गया व्यय, जो कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता

ऐसी आय के संबंध में किया गया व्यय, जो कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता

ऐसी आय के संबंध में किया गया व्यय, जो कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता

14क. (1) 1[इस अधिनियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन कुल आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए] निर्धारिती द्वारा उस आय के संबंध में किए गए व्यय की बाबत, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(2) निर्धारण अधिकारी, ऐसी आय के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, उपगत व्यय की रकम का, ऐसी पद्धति के अनुसार, जो विहित की जाए, अवधारण करेगा, यदि निर्धारण अधिकारी का, निर्धारिती के लेखाओं को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आय के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, ऐसे व्यय के बारे में निर्धारिती के दावे की शुद्धता का समाधान नहीं होता है।

(3) उपधारा (2) के उपबंध, उस मामले के संबंध में भी लागू होंगे, जहां कोई निर्धारिती यह दावा करता है कि उसके द्वारा उस आय के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, कोई व्यय उपगत नहीं किया गया है :

परन्तु इस धारा की कोई बात 1 अप्रैल, 2001 को या उससे पूर्व आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी को धारा 147 के अधीन पुनर्निर्धारण करने या धारा 154 के अधीन निर्धारण बढ़ाने या पहले से किए गए प्रतिदाय (रिफंड) में कमी करने या अन्यथा निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने संबंधी आदेश पारित करने के लिए सशक्त नहीं करेगी।

2[स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबंध लागू होंगे और ऐसे मामले में सदैव लागू हुए समझे जाएंगे, जहां आय, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, किसी निर्धारण वर्ष के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं हुई है या प्राप्त नहीं की गई है और ऐसी आय, जो कुल आय का भाग नहीं है, के संबंध में उक्त पूर्व वर्ष के दौरान व्यय उपगत किया गया है।]

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप में]

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